नयी दिल्ली : बिहार में शराब कंपनियों को आज सुप्रीम कोर्टसेबड़ाझटकामिलाहै. सुप्रीम कोर्ट ने शराब उत्पादकों को बचा हुआ स्टॉक राज्यसे बाहर निकालने के मामले में राहत देने से इनकार कर दिया. हालांकि,जानकारीके मुताबिक बिहार सरकार स्टॉक की सारी शराब को पहले ही नष्ट कर चुकी है. इससे पहले 31 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट नेइसमामले में सुनवाई करते हुए और वक्त देने से इनकार करते हुए बिहार सरकार को सारी शराबको नष्ट करनेका आदेश दिया था.
इसी को लेकर बिहार की कुछ शराब कंपनियां फिर से सुप्रीम कोर्टपहुंची थीऔर बचा हुआ स्टॉक को आयात करने की इजाजतमांगीथी. गौर हो कि 29 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के विरोध के बावजूद बिहार के गोदामों में रखी शराब निकालने के लिए 31 जुलाई तक की वक्त दिया था. बिहार सरकार ने इस अर्जी का विरोध करते हुए कहा था कि सरकार के 31 गोदामों में करीब 2 करोड़ 80 लाख बोतलें रखी गयी हैं, जिनमें से सिर्फ 10 लाख बोतलें ही निकाली गयी हैं. शराब के इस स्टॉक की सुरक्षा के लिए सरकार का हर महीने एक करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं.
सरकार की ओर से कहा गया था कि राज्य में शराब रखी होने की वजह से कानून व्यवस्था के खराब होने की आशंका है, लेकिन कोर्ट ने बिहार सरकार से कहा था कि जब शराब सरकार की सुरक्षा में है तो फिर इसे बाहर में कैसे बेचा जा सकता है.हालांकि,सुप्रीम कोर्ट ने कंपनियों से कहा था कि 31 जुलाई के बाद उन्हें और वक्त नहीं मिलेगा.