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इंटर टॉपर घोटाला : बीएसइबी के पूर्व अध्यक्ष लालकेश्वर की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई से कोर्ट का इनकार

Updated at : 25 Jul 2017 1:16 PM (IST)
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इंटर टॉपर घोटाला : बीएसइबी के पूर्व अध्यक्ष लालकेश्वर की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई से कोर्ट का इनकार

पटना : बिहार के बहुचर्चित इंटर टॉपर घोटाले में जेल में बंद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पूर्व अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद सिंह कि नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करने से हाइकोर्ट ने इनकार करते हुए मामले को किसी अन्य बेंच के समक्ष भेजने का निर्देश दिया. न्यायाधीश नीलू अग्रवाल की एकलपीठ के समक्ष पूर्व अध्यक्ष […]

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पटना : बिहार के बहुचर्चित इंटर टॉपर घोटाले में जेल में बंद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पूर्व अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद सिंह कि नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करने से हाइकोर्ट ने इनकार करते हुए मामले को किसी अन्य बेंच के समक्ष भेजने का निर्देश दिया. न्यायाधीश नीलू अग्रवाल की एकलपीठ के समक्ष पूर्व अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद की ओर से दायर नियमित जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होनी थी.

जांच टीम ने पाया दोषी

वर्ष 2016 में इंटर की परीक्षा में पैसे लेकर टॉपर बनाने का खुलासा होने के बाद मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित की गयी थी. इस जांच टीम ने पाया कि पूरे मामले का मास्टर माइंड बच्चा राय है, जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तत्कालीन अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद सिंह सहित बोर्ड के अन्य कर्मियों की मिलीभगत से परीक्षा दिलाने से लेकर उनकी कॉपियों को बदलवाने और नंबर बढ़वा कर टॉप कराता था.

अब तक दो दर्जन से अधिक हुए गिरफ्तार

पुलिस ने मामले में अब तक करीब दो दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है. इसमें मुख्य रूप से बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद सिंह, उनकी पत्नी उषा सिन्हा, पूर्व सचिव हरिहरनाथ झा, राजेंद्र नगर ब्वॉयज हाइस्कूल के प्राचार्य विशेश्वर यादव, मूल्यांकन केंद्र के संयोजक संजीव कुमार सुमन सहित कई अन्य लोगों के खिलाफ निचली अदालत में चार्जशीट भी दाखिल किया जा चुका है. मामले में बच्चा राय की जमानत याचिका उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दी है. वहीं, बोर्ड अध्यक्ष की पत्नी उषा सिन्हा अभी जमानत पर हैं. अन्य अभियुक्तों को अब तक हाइकोर्ट से जमानत नहीं मिली है.

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