ePaper

नियोजित शिक्षकों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, नहीं जाएगी नौकरी

Updated at : 02 Apr 2024 3:10 PM (IST)
विज्ञापन
नियोजित शिक्षकों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, नहीं जाएगी नौकरी

नियोजित शिक्षकों को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार अब सक्षमता परीक्षा पास नहीं करने वाले या इस परीक्षा मे शामिल नहीं होने के बावजूद भी शिक्षक अपने पद पर बने रहेंगे. पटना हाई कोर्ट ने ऐसे अभ्यर्थी शिक्षकों के पक्ष में फैसला देते हुए कहा कि उनकी नौकरी […]

विज्ञापन

नियोजित शिक्षकों को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार अब सक्षमता परीक्षा पास नहीं करने वाले या इस परीक्षा मे शामिल नहीं होने के बावजूद भी शिक्षक अपने पद पर बने रहेंगे. पटना हाई कोर्ट ने ऐसे अभ्यर्थी शिक्षकों के पक्ष में फैसला देते हुए कहा कि उनकी नौकरी नहीं जाएगी.

इससे पूर्व चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए 15 मार्च 2024 को फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे आज सुनाया गया. इसके अलावा जिस नियमावली-12 के तहत अपीलीय प्राधिकार को खत्म किया गया था, उसे भी खारिज कर दिया गया है यानी अब प्राधिकार भी बने रहेंगे.

बता दें कि शिक्षा विभाग के एसीएस यानि अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी ने सरकार से ये अनुशंसा की थी कि 5 बार परीक्षा में अनुपस्थित रहने या लगातार पाँच बार इसमे अनुत्तीर्ण शिक्षकों की नौकरी समाप्त कर दी जाए. एसीएस के इस फैसले के बाद नियोजित शिक्षकों मे जैसे हरकम्प मैच गया था और उन्होंने लगातार इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया था.

देखा जाए तो इधर पहली सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट भी जारी हो चुका है. क्लास 1 से लेकर 5 तक के लिए कुल 1 लाख 48 हजार 845 शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा दी थी, जिसमे 1 लाख 39 हजार 10 शिक्षक पास भी हो चुके हैं. वहीं, कक्षा 6 से 8 तक के 23 हजार 873 टीचर्स ने सक्षमता परीक्षा दी थी, जिनमें 22 हजार 941 शिक्षक पास हुए हैं.

विज्ञापन
Ravi Ranjan

लेखक के बारे में

By Ravi Ranjan

Ravi Ranjan is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन