नवादा व्यवहार न्यायालय में विशेष लोक अदालत, तीन मामलों का हुआ निपटारा

Author Bablu kumar|Edited by Yuvraj Ratan
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कार्यक्रम का उद्घाटन करते न्यायिक पदाधिकारी

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Nawada News : नवादा व्यवहार न्यायालय परिसर में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया. इस दौरान 3 एनआई एक्ट मामलों में 5.75 लाख रुपये की सुलह राशि पर सहमति बनी और 1.60 लाख रुपये की वसूली सुनिश्चित की गई. पक्षकारों को त्वरित और सौहार्दपूर्ण न्याय का लाभ मिला.

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Nawada News : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पटना के निर्देश पर शनिवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का आयोजन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आशुतोष कुमार झा के मार्गदर्शन एवं सचिव अरविंद कुमार के सहयोग से किया गया. लोक अदालत में पक्षकारों के मामलों का आपसी सुलह एवं सहमति के आधार पर निपटारा किया गया.

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न्यायिक पदाधिकारियों ने किया उद्घाटन

कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशुतोष कुमार झा, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय गिरधारी उपाध्याय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश धनंजय कुमार सिंह सहित अन्य न्यायिक पदाधिकारियों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया. इस अवसर पर पैनल अधिवक्ता, पारा विधिक स्वयंसेवक तथा न्यायालय के कर्मी भी उपस्थित रहे.

त्वरित और सौहार्दपूर्ण न्याय का प्रभावी माध्यम है लोक अदालत

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशुतोष कुमार झा ने कहा कि विशेष लोक अदालत का उद्देश्य पक्षकारों को त्वरित, सरल और सौहार्दपूर्ण न्याय उपलब्ध कराना है. उन्होंने कहा कि इस लोक अदालत से कोई भी पक्षकार निराश होकर नहीं लौटा. साथ ही लोगों से अधिक से अधिक संख्या में लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की.

एनआई एक्ट के तीन मामलों का हुआ निपटारा

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अरविंद कुमार ने बताया कि विशेष लोक अदालत में परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट) की धारा 138 के तहत लंबित मामलों की सुनवाई की गई. इस दौरान कुल तीन मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा हुआ. इन मामलों में 5.75 लाख रुपये की समझौता राशि पर दोनों पक्षों की सहमति बनी, जबकि 1.60 लाख रुपये की वसूली भी सुनिश्चित की गई.

आपसी सुलह से विवाद निपटाने की दी गई सलाह

लोक अदालत के दौरान पक्षकारों को आपसी सहमति और सुलह के माध्यम से विवादों का शीघ्र एवं सौहार्दपूर्ण समाधान अपनाने के लिए प्रेरित किया गया. अधिकारियों ने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से समय और धन दोनों की बचत होती है तथा पक्षकारों के बीच आपसी सौहार्द भी बना रहता है.

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