कैदी से मिलने आये परिजन के पास से मिला 50 ग्राम खैनी प्रतिनिधि, नवादा कार्यालय जिले के मंडलकारा में खैनी तस्करी का मामला सामने आया है. दरअसल एक विचाराधीन बंदी के परिजन ने मुलाकात के बहाने प्रतिबंधित सामग्री पहुंचाने की कोशिश की. घटना के बाद कारा उपाधीक्षक ने नगर थाना में लिखित आवेदन देकर आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी है. जानकारी के अनुसार, 14 अगस्त को मंडलकारा नवादा में बंदियों की परिजनों से मुलाकात का दिन था. इसी दौरान बंदी बिपिन कुमार से उसके परिजन मिलने आये. मुलाकात समाप्त होने के बाद जेल गेट के अंदर दिये सामानों की तलाशी की जा रही थी.इसी दौरान गेट इंचार्ज के रूप में तैनात उच्च कक्षपाल मिथलेश कुमार और संजय कुमार सिन्हा ने जांच के क्रम में एक सर्फ के पैकेट को पाया. जब पैकेट को बारीकी से खंगाला गया तो उसके अंदर से 50 ग्राम खैनी बरामद की गयी. तुरंत ही इसकी सूचना कारा उपाधीक्षक सुशील कुमार को दी गयी. उपाधीक्षक के निर्देश पर जब्ती सूची तैयार कर मामला दर्ज किया गया. जांच में पाया गया कि उक्त सामान भगवानपुर, मुफ्फसिल थाना क्षेत्र निवासी बिपिन कुमार का पुत्र अमरजीत कुमार लेकर आया था, जिसने विचाराधीन बंदी को देने की कोशिश की. घटना का खुलासा होते ही जेल प्रशासन हरकत में आया. कारा उपाधीक्षक ने नगर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए साफ कहा कि जेल परिसर की सुरक्षा और अनुशासन को तोड़ने का प्रयास गंभीर अपराध है. लिहाजा कारा अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाए. नगर थाना पुलिस ने आवेदन के आलोक में अमरजीत कुमार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और आगे की जांच में जुट गयी है. फिलहाल यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है. जेल प्रशासन का कहना है कि कारा सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

