नवादा में अवैध हथियार रखने के मामले में दोषी को चार साल की सजा, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

फोटो कैप्शन - व्यवहार न्यायालय नवादा का फाइल फोटो | Prabhat Khabar Network
नवादा पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने अवैध हथियार रखने के एक मामले में न्यायालय को दोषी ठहराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. हिसुआ थाना कांड में आरोपी को चार साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई है.
Nawada News : नवादा पुलिस की त्वरित अनुसंधान प्रणाली और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी एक बार फिर न्यायालय में सफल साबित हुई. अवैध हथियार रखने के मामले में त्वरित अनुसंधान, समयबद्ध चार्जशीट और सशक्त साक्ष्यों के आधार पर सदर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए चार वर्ष के कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई है.
हिसुआ थाना कांड में आया फैसला
प्राप्त जानकारी के अनुसार, माननीय सीजेएम, सदर न्यायालय, नवादा ने हिसुआ थाना कांड संख्या-232/2025, दिनांक 01 मई 2025 में फैसला सुनाते हुए अभियुक्त चुन्नू सरदार उर्फ चुन्नू सिंह, पिता स्वर्गीय उदय सिंह, निवासी मनवां, थाना हिसुआ को दोषसिद्ध पाया.
आर्म्स एक्ट की धाराओं में सुनाई गई सजा
न्यायालय ने अभियुक्त को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी)(ए) के तहत तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. वहीं आर्म्स एक्ट की धारा 26 के तहत एक वर्ष के कारावास एवं दो हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई. जुर्माना जमा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा.
प्रभावी पैरवी से मिली सजा
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन पदाधिकारी रवि प्रकाश ने न्यायालय के समक्ष प्रभावी ढंग से साक्ष्य प्रस्तुत किए. न्यायालय ने अनुसंधान के दौरान संकलित तथ्यों एवं उपलब्ध साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए अभियुक्त को दोषी करार दिया.
साक्ष्य आधारित कार्रवाई जारी रहेगी
नवादा पुलिस ने इसे त्वरित अनुसंधान और प्रभावी अभियोजन के समन्वय का परिणाम बताया. पुलिस ने कहा कि अपराधियों के विरुद्ध साक्ष्य आधारित कार्रवाई तथा समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करने की प्रक्रिया आगे भी इसी प्रतिबद्धता के साथ जारी रहेगी.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










