पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास की सजा

Published by : MANOJ KUMAR Updated At : 12 Jun 2025 7:51 PM

विज्ञापन

चार जून 1998 को टीवी व बाइक के लिए पत्नी की कर दी थी हत्या

विज्ञापन

चार जून 1998 को टीवी व बाइक के लिए पत्नी की कर दी थी हत्या

साक्ष्य को छिपाने का भी किया था प्रयास, ग्रामीणों ने पुलिस को दी थी जानकारी

प्रतिनिधि, नवादा कार्यालय.

व्यवहार न्यायालय नवादा के द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश उपेंद्र कुमार ने हिसुआ थाना कांड संख्या 47/98 के आरोपित महबतपुर निवासी नवीन कुमार को पत्नी की हत्या के मामले में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 3000 रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी है. न्यायाधीश ने लाश छुपाने के मामले में दोषी पाते हुए तीन वर्ष एवं 3000 रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी है. दोनों सजाएं साथ-साथ चलाने का आदेश दिया है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, गजरा निवासी सूचक देवनंदन सिंह ने अपनी पुत्री की शादी ग्राम मोहम्मदपुर निवासी नवीन कुमार के साथ 1992 में करायी थी. शादी के बाद पति नवीन कुमार रंगीन टीवी एवं मोटरसाइकिल की मांग को लेकर लगातार विवाहिता को प्रताड़ित करता था़ मांग पूरी नहीं होने पर चार जून 1998 को पत्नी के शरीर पर मिट्टी तेल छिड़क कर जला डाला, जिससे पत्नी की मौत हो गयी. विवाहिता के मरने के बाद अभियुक्त ने साक्ष्य छुपाने का प्रयास किया था, जिसकी जानकारी ग्रामीणों ने दी थी. इस संबंध में सूचक के आवेदन पर हसुआ थाना प्राथमिकी दर्ज करायी गयी. इस मामले में अभियोजन की ओर से नवनीत कुमार अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी सह अपर लोक अभियोजक ने अपना पक्ष रखा. न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के सुनने के उपरांत दोषी अभियुक्त को 302 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत आजीवन कारावास व 3000 रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी है. अर्थ दंड की राशि नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा होगी. 201 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत तीन साल तथा 3000 रुपये जुर्माना की सजा दी गयी है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी़

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
MANOJ KUMAR

लेखक के बारे में

By MANOJ KUMAR

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन