नवादा डीएम रवि प्रकाश ने लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत की द्वितीय अपील की सुनवाई, तीन मामलों का ऑन-द-स्पॉट किया निष्पादन
सुनवाई के दौरान मौजूद डीएम व अपीलकर्ता | Prabhat Khabar Network
नवादा के डीएम रवि प्रकाश ने लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत जनसुनवाई करते हुए 5 परिवादों की सुनवाई की. उन्होंने 3 मामलों का मौके पर ही समाधान कर दिया. यह प्रक्रिया नागरिकों को त्वरित न्याय दिलाने के उद्देश्य से की गई.
Nawada News: नवादा जिले के जिलाधिकारी (डीएम) रवि प्रकाश ने मंगलवार को समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील मामलों की जनसुनवाई की. सुनवाई के दौरान कुल पांच परिवादी डीएम के समक्ष उपस्थित हुए. मामलों की गहनता से समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने तीन मामलों का ऑन-द-स्पॉट (मौके पर ही) निष्पादन कर दिया.
योजना का अवैध लाभ, दखल-कब्जा और भूमि मापी से जुड़े मामलों पर सुनवाई
आयोजित सुनवाई के दौरान परिवादी अमित राज ने सरकारी योजनाओं का अवैध रूप से लाभ उठाए जाने, कमलेश कुमार ने जमीन पर दखल-कब्जा दिलाने तथा रामप्रवेश शर्मा ने भूमि मापी से संबंधित मामलों में ऑनलाइन द्वितीय अपील दायर की थी. संबंधित अंचलाधिकारी व पुलिस अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए जांच प्रतिवेदन के आधार पर डीएम ने दोनों पक्षों को सुनकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व सख्त दिशा-निर्देश जारी किए.
दो माह के भीतर शिकायतों के शत-प्रतिशत निष्पादन का प्रावधान
जिलाधिकारी ने बताया कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत आम नागरिकों से प्राप्त शिकायतों की निष्पक्ष सुनवाई कर अधिकतम दो माह (60 दिन) की समय-सीमा के भीतर शत-प्रतिशत निवारण का कानूनी प्रावधान है.
प्रखंड व पंचायत स्तर की समस्याओं के समाधान के लिए अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय नवादा सदर एवं रजौली में आवेदन दर्ज कराया जा सकता है. वहीं, जिला स्तरीय मामलों के लिए समाहरणालय परिसर स्थित लोक सेवाओं का अधिकार (RTPS) भवन में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी कार्यालय संचालित है.
निःशुल्क ऑनलाइन व ऑफलाइन शिकायत दर्ज कराने की व्यवस्था
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि लोक शिकायत निवारण के तहत शिकायतों व अपीलों की सुनवाई पूरी तरह निःशुल्क होती है. आम नागरिक घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से या कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. प्रथम या द्वितीय स्तर के आदेश से असंतुष्ट होने पर उच्च स्तर पर निःशुल्क अपील दायर करने का भी प्रावधान है.
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