निजी नर्सिंग होम पर दर्ज एफआईआर को लेकर महिला चिकित्सक ने उठाए सवाल, निष्पक्ष जांच की मांग

प्रेसवार्ता करती महिला चिकित्सक गिशु स्वेता
Nawada News : निरीक्षण के बाद दर्ज एफआईआर पर महिला चिकित्सक का सवाल, कार्रवाई को बताया नियमों के विरुद्ध
Nawada News : शहर के एक निजी नर्सिंग होम में प्रशासनिक निरीक्षण के बाद दर्ज कराई गई एफआईआर को लेकर शनिवार को महिला चिकित्सक डॉ. गिशु स्वेता ने प्रेसवार्ता कर प्रशासनिक कार्रवाई पर कई सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि गुरुवार को हुए निरीक्षण के बाद स्वास्थ्य विभाग की नियमावली का पालन किए बिना एफआईआर दर्ज कराई गई, जो पूरी तरह अनुचित है.
नियमों का पालन किए बिना दर्ज की गई एफआईआर का आरोप
डॉ. गिशु स्वेता ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की नियमावली के अनुसार पंजीकरण नहीं होने की स्थिति में पहले पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया जाता है. इसके बाद भी निबंधन नहीं कराने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान है. उनका आरोप है कि इन प्रक्रियाओं का पालन किए बिना सीधे एफआईआर दर्ज करा दी गई.
पंजीकरण और नई नियमावली को लेकर रखी अपनी बात
उन्होंने कहा कि संस्थान का पंजीकरण 21 मई 2025 तक वैध था. इसके बाद संशोधित नियमों के तहत 40 बेड से कम क्षमता वाले क्लीनिकों के लिए पंजीकरण अनिवार्य नहीं था. वहीं 3 जून 2026 से नई नियमावली लागू हुई, जिसमें ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से निबंधन का प्रावधान किया गया, लेकिन संबंधित पोर्टल अब तक शुरू नहीं हुआ है.
अस्पताल में सभी आवश्यक सुविधाएं होने का दावा
प्रेसवार्ता में डॉ. गिशु स्वेता ने दावा किया कि अस्पताल में ऑपरेशन के समय ऑन-कॉल एनेस्थीसिया विशेषज्ञ उपलब्ध रहते हैं, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है. उन्होंने बताया कि अस्पताल का अग्निशमन प्रमाणपत्र 30 जून 2027 तक तथा जैव-चिकित्सा अपशिष्ट निपटान प्रमाणपत्र 2 दिसंबर 2026 तक वैध है. इसके अलावा अस्पताल में पर्याप्त ऑक्सीजन सिलेंडर और फार्मासिस्ट भी उपलब्ध हैं.
निष्पक्ष जांच की उठाई मांग
डॉ. गिशु स्वेता ने आरोप लगाया कि निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों ने इन प्रमाणपत्रों की मांग तक नहीं की. अस्पताल प्रबंधन ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि आगे की कार्रवाई केवल तथ्यों और नियमों के आधार पर ही की जानी चाहिए.
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