हत्या के मामले में 14 अभियुक्तों को आजीवन कारावास
Updated at : 31 Jan 2017 8:24 AM (IST)
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सिविल कोर्ट में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने लगाया 20 हजार का अर्थदंड भी परिजनों ने न्यायपालिका पर जताया भरोसा नवादा कार्यालय. व्यवहार न्यायालय में सोमवार को हत्या के एक मामले में 14 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 20 हजार के अर्थदंड की सजा सुनायी गयी. घटना के 18 सालों बाद आये फैसले […]
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सिविल कोर्ट में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने लगाया 20 हजार का अर्थदंड भी
परिजनों ने न्यायपालिका पर जताया भरोसा
नवादा कार्यालय. व्यवहार न्यायालय में सोमवार को हत्या के एक मामले में 14 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 20 हजार के अर्थदंड की सजा सुनायी गयी. घटना के 18 सालों बाद आये फैसले से परिजनों ने न्यायपालिका में आस्था जतायी.
सिविल कोर्ट में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश प्रेमचंद पांडेय ने मुफस्सिल थाना कांड संख्या 92/98 के अभियुक्त रामाशीष महतो, साधु महतो, दशरथ महतो, माधो महतो, यमुना राजवंशी, सुरेश राजवंशी, विशेश्वर रविदास, वाल्मीकि रविदास, नंदू रविदास, पिंटू महतो, सुनील महतो, मोंटू महतो, रिंकू महतो व राजा महतो को रूपा मांझी की हत्या के मामले में दोषी पाया. न्यायाधीश प्रेमचंद पांडेय ने सभी 14 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनायी. साथ ही अन्य धाराएं 307 में सात वर्ष की भी सजा सुनायी गयी.
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