रात 10 बजे तक ही छूटेंगे पटाखे
Updated at : 26 Oct 2016 1:23 AM (IST)
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नवादा : जिला पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी मनोज कुमार ने दीपावली व छठ पर्व को देखते हुए अवैध पटाखों की बिक्री एवं भंडारण पर रोक थाम हेतु आदेश पारित किया है. उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि अवैध पटाखा बेचने वाले के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की जाये. संकीर्ण बाजार व गलियों सहित भीड़-भाड़ […]
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नवादा : जिला पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी मनोज कुमार ने दीपावली व छठ पर्व को देखते हुए अवैध पटाखों की बिक्री एवं भंडारण पर रोक थाम हेतु आदेश पारित किया है. उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि अवैध पटाखा बेचने वाले के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की जाये.
संकीर्ण बाजार व गलियों सहित भीड़-भाड़ के क्षेत्रों में पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह रोक रहेगी. ऐसे स्थानों पर पटाखा विक्रेताओं के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी. अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा पटाखों की सार्वजनिक स्थलों पर बिक्री प्रतिबंधित रहेगी. पटाखों के भंडारण आवासीय क्षेत्रों व निवास गृहों में नहीं हो, यह सुनिश्चित किया जाये. नियम के उल्लंघन पर उनके भंडार को तुरंत सील कर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी.
पटाखा बिक्री स्थल पर अनुज्ञप्तिधारियों को कम से कम दो पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र रखना अनिवार्य है. उच्च शक्ति के पटाखों एवं आतिशबाजी के बिक्री एवं प्रयोग पर सरकार ने बिहार कंट्रोल ऑफ लाउडस्पीकर एक्ट की संगत धाराओं एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संदर्भ में 27 सितंबर 2001 को आदेश के आलोक में पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा जारी विस्तृत निर्देश का सख्ती पूर्वक अनुपालन किया जाये.
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