पत्नी और पुत्र की हत्या करने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास

Published at :07 Feb 2014 9:14 PM (IST)
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पत्नी और पुत्र की हत्या करने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास

नवादा: नवादा की एक अदालत ने हत्या के एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उसपर 2000 रपये का जुर्माना लगाया. उसे अपनी पत्नी और नाबालिग बेटे की छह साल पहले की गई हत्या का दोषी पाये जाने के बाद यह सजा सुनाई गई. फास्ट ट्रैक अदालत के न्यायाधीश अरण कुमार झा ने […]

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नवादा: नवादा की एक अदालत ने हत्या के एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उसपर 2000 रपये का जुर्माना लगाया. उसे अपनी पत्नी और नाबालिग बेटे की छह साल पहले की गई हत्या का दोषी पाये जाने के बाद यह सजा सुनाई गई.

फास्ट ट्रैक अदालत के न्यायाधीश अरण कुमार झा ने कन्हैया कुमार को अपनी पत्नी मनका देवी और 18 महीने के बेटे राकेश कुमार की हत्या का दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास और 2000 रपये के जुर्माने की सजा सुनाई. पुलिस ने बताया कि कुमार ने यह कदम तब उठाया था जब उसके ससुराल वाले दहेज के रुप में एक मोटरसाइकिल और 50 हजार रपये नकदी की उसकी मांग पूरी करने में विफल रहे.

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