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फर्जी तरीके से आवंटित दुकान रद्द दुकानदार पर कार्रवाई का आदेश

रजौली : अनुमंडल क्षेत्र के धमनी पंचायत में चयनित जनवितरण प्रणाली की दुकान को एसडीओ चंद्रशेखर आजाद ने मंगलवार को रद्द कर कार्रवाई के निर्देश दिया. गौरतलब है कि शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र के आधार पर रजौली थाना क्षेत्र के धमनी गांव के लिए जन वितरण प्रणाली की दुकान जिला पदाधिकारी नवादा के अध्यक्षता में […]

रजौली : अनुमंडल क्षेत्र के धमनी पंचायत में चयनित जनवितरण प्रणाली की दुकान को एसडीओ चंद्रशेखर आजाद ने मंगलवार को रद्द कर कार्रवाई के निर्देश दिया. गौरतलब है कि शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र के आधार पर रजौली थाना क्षेत्र के धमनी गांव के लिए जन वितरण प्रणाली की दुकान जिला पदाधिकारी नवादा के अध्यक्षता में आयोजित जिला चयन समिति नवादा के द्वारा 20 जुलाई 18 को कार्रवाही पत्रांक 640 के द्वारा मनोज कुमार पांडेय को जन वितरण प्रणाली विक्रेता धमनी के रूप में चयन किया गया था. इसके बाद अधोहस्ताक्षरी के द्वारा औपबंधिक अनुज्ञप्ति संख्या 6/18 निर्गत किया गया था. तत्पश्चात मनोज कुमार पांडे के द्वारा दी गई शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की जांच के लिए पत्राचार के माध्यम से परीक्षा नियंत्रक मगध विश्वविद्यालय बोधगया को भेजा गया.

तदुपरांत परीक्षा नियंत्रक मगध विश्वविद्यालय बोधगया के पत्रांक सीइ/भीइआर/284 /19 के तहत 17 मई को मनोज कुमार रोल नंबर 405409 रजिस्ट्रेशन नंबर 000 695/1989 बीएसी तृतीय वर्ष की अंक पत्र मगध विश्वविद्यालय बोधगया से निर्गत नहीं करने की सूचना समर्पित की गयी. उसके बाद मनोज कुमार पांडेय के द्वारा फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र पर दुकान निर्गत कराने के आरोप में तत्काल एसडीओ ने ज्ञापांक 38 के रूप में छह जून को जन वितरण प्रणाली विक्रेता का आवंटन रोक लगा दी.
साथ ही ज्ञापन 37 के द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेता के चयन हेतु फर्जी प्रमाण पत्र समर्पित करने तथा धोखाधड़ी करने के आरोप में 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण समर्पित करने का निर्देश दिया गया. जिस पर श्री पांडेय स्पष्टीकरण नहीं कर मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर रोग होने के कारण बताते हुए अपना त्यागपत्र अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करते हुए दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया.
एसडीओ ने 11 जून को फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र समर्पित कर जन वितरण प्रणाली विक्रेता धमनी के रूप में चयन कराने एवं धोखाधड़ी करने के आरोप में मनोज कुमार पांडेय की निर्गत जन वितरण प्रणाली की दुकान को रद्द कर दी. प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी रजौली को निर्देश दिया कि मनोज कुमार पांडे के विरुद्ध गलत शैक्षणिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने एवं धोखाधड़ी के आरोप में विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करें.

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