नवादा : शहर में लगने वाले जाम से मुक्ति दिलाने, सड़क दुर्घटना रोकने व नगर विस्तार के उद्देश्य से जिलाधिकारी आदेश तितरमारे ने बुधवार को कठोर निर्णय लेते हुए वाहन मालिकों को तय बस स्टैंड से ही आवागमन करने का आदेश दिया है.
वर्तमान समय में नगर में आधा दर्जन से अधिक स्थानों को अवैध बस स्टैंड के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है. इसके कारण हर रोज लोगों को समस्या से रूबरू होना पड़ता है.
डीएम ने आदेश देते हुए कहा कि जिला परिषद द्वारा निर्मित बुधौल बस स्टैंड व तीन नंबर स्टैंड से ही नगर से सभी बड़ी व छोटी गाड़ियों का परिचालन किया जायेगा. बुधौल स्टैंड से पूरब-दक्षिण दिशा की ओर रांची, हजारीबाग, कोलकाता व सद्भावना चौक होते हुए गया-राजगीर के लिए गाड़ियां खुलेगी.
उत्तर दिशा की ओर पटना के लिए गाड़ी खुलेगी और बस पड़ाव संख्या तीन से जमुई, पकरीबरावां आदि के लिए गाड़ियां खुलेगी. इस नियम का उल्लंघन करने वाले वाहन को जब्त कर आर्थिक दंड लगाते हुए कानूनी कार्रवाई किया जायेगा. जिलाधिकारी ने आदेश को सख्ती से अनुपालन करने के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक व उप विकास आयुक्त को अलग-अलग जिम्मेवारियां सौंपा है.