हत्याकांड के आरोपित को आजीवन कारावास

Updated at : 22 Feb 2018 6:03 AM (IST)
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हत्याकांड के आरोपित को आजीवन कारावास

चाचा और चाची की अभियुक्त ने की थी हत्या नवादा : पंचम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार ने हत्या के आरोपित को आजीवन कारावास तथा अर्थ दंड की सजा सुनायी है़ सजा पानेवाला अभियुक्त रामोतार पंडित गोविंदपुर थाना क्षेत्र के पुरैनी गांव का है़ उसने अपने ही चाचा व चाची की हत्या की […]

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चाचा और चाची की अभियुक्त ने की थी हत्या

नवादा : पंचम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार ने हत्या के आरोपित को आजीवन कारावास तथा अर्थ दंड की सजा सुनायी है़ सजा पानेवाला अभियुक्त रामोतार पंडित गोविंदपुर थाना क्षेत्र के पुरैनी गांव का है़ उसने अपने ही चाचा व चाची की हत्या की थी़ जानकारी के अनुसार, कोडरमा जिला अंतर्गत सतगांवा थाना क्षेत्र के मीरगंज निवासी कारू पंडित को सूचना मिली थी कि उसके बहनोई आकाश पंडित तथा बहन को उसके भतीजा द्वारा अन्य लोगों के सहयोग से हत्या कर शव को छिपा दिया गया है़ इसके बाद कारू पंडित ने थाना पहुंच पुलिस को सूचना दी थी़ पुलिस ने दोनों के शवों को एक गौशाला से बरामद िकया था़
इस संबंध में स्थानीय थाना में 18 दिसंबर 2013 को प्राथमिकी दर्ज कराते हुए रामोतार सहित कैलाश पंडित, शंकर पंडित तथा कुलदीप पंडित को अभियुक्त बनाया गया था़ इस ट्रायल का सामना केवल रामोतार पंडित कर रहा था तथा अन्य अभियुक्तों का ट्रायल दूसरे न्यायालय में विचाराधीन है़ गवाहों द्वारा अदालत में दिये गये बयान के आधार पर न्यायाधीश ने अभियुक्त रामोतार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी़ पांच हजार रुपये की अर्थदंड की भी सजा सुनायी है़
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