कोर्ट में भिड़े पुलिस-वकील

Updated at : 17 Jun 2017 11:16 AM (IST)
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कोर्ट में भिड़े पुलिस-वकील

दुष्कर्म मामले में मेडिकल जांच नहीं कराने का मामला कोर्ट ने पुलिस को किया तलब नवादा. महादलित नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस के रवैये पर सवाल खड़ा कर दिया है़ जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खरांट स्थित भवानी बिगहा गांव में एक महादलित नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने […]

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दुष्कर्म मामले में मेडिकल जांच नहीं कराने का मामला

कोर्ट ने पुलिस को किया तलब

नवादा. महादलित नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस के रवैये पर सवाल खड़ा कर दिया है़ जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खरांट स्थित भवानी बिगहा गांव में एक महादलित नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने लीपापोती करने का प्रयास किया है. शुक्रवार को व्यवहार न्यायालय पहुंची पीडि़ता का मेडिकल नहीं कराने पर कोर्ट ने पुलिस को तलब किया. इस दौरान कोर्ट परिसर में पुलिस व वकील उलझ गये़ जानकारी के अनुसार पीडि़ता के गांव से सटे नालंदा जिले के गिरियक थाना क्षेत्र के तख्त रोजा गांव निवासी 40 वर्षीय बासु यादव ने 12 जून को नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था़

पुलिस को जब घटना की सूचना पीडि़ता के परिजनों ने दी,तो उनसे एक सादे कागज पर हस्ताक्षर लेकर छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया़ बावजूद मेडिकल नहीं कराये जाने की बात पर कोर्ट ने पुलिस को तलब कर दिया़ इसी बात पर पुलिस और वकील में तनातनी हो गयी. बताया जाता है कि दुष्कर्म की घटना 12 तारीख को हुई, लेकिन 13 जून को मुफस्सिल थाने में इसकी शिकायत दर्ज करायी गयी. परिजनों की मानें, तो उन्होंने महिला थाने में भी गुहार लगायी थी़ लेकिन, पूछताछ कर फिर से मुफस्सिल थाना भेज दिया गया. शुक्रवार को पीड़िता पूरे परिवार के साथ न्यायालय पहुंची, जहां कोर्ट ने थानाध्यक्ष से कहा कि छेड़छाड़ का मामला होने के बाद भी नाबालिग को मेडिकल के लिए क्यों नहीं भेजा गया. इसी आरोप के साथ व्यवहार न्यायालय परिसर में वकीलों व पुलिस के बीच बहस होती रही. थानाध्यक्ष ने बताया कि पीड़ित परिवार का आवेदन 13 तारीख को ही ले लिया गया था़ बयान के आधार पर मामले का अनुसंधान शुरू कर दिया गया है. फिलवक्त पूरा मामला अब कोर्ट में है.

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