गलत धारा लगाने पर कोर्ट ने मांगा स्पष्टीकरण

Updated at : 11 Jun 2017 5:58 AM (IST)
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गलत धारा लगाने पर कोर्ट ने मांगा स्पष्टीकरण

नवादा : मालगोदाम पोस्टमार्टम रोड में दो दिनों पूर्व एक झोला छाप चिकित्सक द्वारा सात साल की मासूम की जान इलाज के नाम पर ले लिये जाने के मामले में कोर्ट ने गलत धारा लगाने पर आइओ से स्पष्टीकरण मांगा है. गिरफ्तार झोला छाप चिकित्सक को रिमांड पर भी लिया गया है. नगर थाने से […]

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नवादा : मालगोदाम पोस्टमार्टम रोड में दो दिनों पूर्व एक झोला छाप चिकित्सक द्वारा सात साल की मासूम की जान इलाज के नाम पर ले लिये जाने के मामले में कोर्ट ने गलत धारा लगाने पर आइओ से स्पष्टीकरण मांगा है. गिरफ्तार झोला छाप चिकित्सक को रिमांड पर भी लिया गया है. नगर थाने से मिली जानकारी के अनुसार दर्ज प्राथमिकी में अनुसंधानकर्ता एसआइ पवन कुमार ने झोला छाप चिकित्सक पर लगायी गयी धाराओं में एक धारा गलत है़

इसमें धारा 304 की जगह पर 304 (ए) लगा दी गयी थी़ बताया जाता है कि 304(ए) दुर्घटना से संबंधित है, जबकि घटना के अनुसार 304 लगाया जाना था. कोर्ट ने जब पूरे मामले को पढ़ा तब अनुसंधानकर्ता दारोगा से स्पष्टीकरण की मांग की. लेकिन, गलती मान कर उसे सुधार कर दिया गया है. जेल में बंद झोला छाप चिकित्सक को पुलिस घटना में लापरवाही किये जाने को लेकर उसकी मंशा जानने के लिये रिमांड पर लिया था. शनिवार को उसे जेल भेजे जाने की तैयारी थी़ गौरतलब हो कि झोला छाप डॉक्टर जय प्रकाश यादव अपनी मेडिकल दुकान पूजा मेडिकल में ही क्लिनिक चलाया करता था. उसकी दुकान के सामने रहनेवाले सुरेंद्र राम अपने सात वर्षीय पुत्र अंशु की तबीयत खराब होने पर उक्त झोला छाप चिकित्सक के पास आये थे़ इंजेक्शन देने के बाद बालक की मौत हो गयी थी़

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