हत्या मामले के 10 आरोपित दोषी करार

बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के एडीजे तृतीय राजेश कुमार पांडेय ने हत्या करने का साक्ष्य सही पाते हुए आरोपितों शिना उर्फ मुश्तकीम, नन्हू उर्फ इसरार, भोलू मियां, एतराज, मो मुन्ना, मो रफीक, इलियास, मो गुड्डू, इरफान एवं संजू मियां को दोषी करार दिया. सभी आरोपित, पीड़ित तथा सूचक छबिलापुर थाना क्षेत्र के मौलानाडीह के निवासी […]
बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के एडीजे तृतीय राजेश कुमार पांडेय ने हत्या करने का साक्ष्य सही पाते हुए आरोपितों शिना उर्फ मुश्तकीम, नन्हू उर्फ इसरार, भोलू मियां, एतराज, मो मुन्ना, मो रफीक, इलियास, मो गुड्डू, इरफान एवं संजू मियां को दोषी करार दिया.
सभी आरोपित, पीड़ित तथा सूचक छबिलापुर थाना क्षेत्र के मौलानाडीह के निवासी हैं. सत्र परिवाद संख्या 104/2012 के विचारण के दौरान एसपीपी महेश सिंह यादव व कनीय मनोज कुमार ने अभियोजन पक्ष से बहस व सात साक्षियों का परीक्षण किया था. मामले के सूचक हरीश आलम के फर्द बयान पर राजगीर छबिलापुर थाना कांड संख्या 36/2011 के तहत आरोप दर्ज किया गया था. जिसके अनुसार सूचक भाई की जमीन में बाउंड्री करवा रहा था. तभी आरोपित हथियार सहित वहां पहुंच गये. सूचक को भतीजा वसीम, जो काम कर रहा था,
गुड्डू के आदेश पर भोलू मियां ने गोली मार दी, उसकी अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गयी. अन्य दो कार्य कर रहे मजदूर व मिस्त्री मो मुन्ना व आरिफ को भी गोली लगी, जिसमें गंभीर रूप से जख्मी हो गये. सजा का निर्धारण सात सितंबर को किया जायेगा.
चहारदीवारी बनाने के विवाद में तीन को मारी थी गोली
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