दहेज प्रताड़ना के आरोपितों को सजा
Updated at : 24 Jul 2016 5:27 AM (IST)
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बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के एमडीजेएम आरवीएम परमार ने दहेज प्रताड़ना के आरोपितों अजय कुमार और राजो मिस्त्री को तीन वर्ष के कारावास की सजा दी. इसके अलावा दो हजार रुपये जुर्माना भी भुगतान करना होगा. जुर्माना नहीं अदा करने पर 15 दिनों का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा. दोनों ही आरोपित आपस में पिता-पुत्र […]
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बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के एमडीजेएम आरवीएम परमार ने दहेज प्रताड़ना के आरोपितों अजय कुमार और राजो मिस्त्री को तीन वर्ष के कारावास की सजा दी. इसके अलावा दो हजार रुपये जुर्माना भी भुगतान करना होगा. जुर्माना नहीं अदा करने पर 15 दिनों का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा. दोनों ही आरोपित आपस में पिता-पुत्र हैं और बिहार थाना क्षेत्र के अंबेर मोहल्लावासी हैं. पीड़िता शोभा रानी की शादी 2001 में अजय कुमार से हुई थी.
पीड़ित जन्म से ही गूंगी थी, जिसकी जानकारी देने के बाद ही उसकी शादी दान-दहेज व उपहार देकर की गयी थी. वर्ष 2002 में दांपत्य जीवन से एक बच्ची भी पैदा हुई थी.
पीड़िता के पिता चंद्रिका प्रसाद वर्मा के फर्द बयान पर मुकदमा दर्ज किया गया था. जिसके अनुसार पीड़िता का पति शेटिंग का काम करने के लिए एक लाख रुपये की मांग कर रहा था. मांग की पूर्ति नहीं होने पर पीड़िता के साथ पति समेत परिवार वालों ने मारपीट शुरू कर दी और 2004 में घर से बाहर निकाल दी. तभी से वह अपने मैके बड़ी पहाड़ी स्थित मंसूर नगर में रहती है.
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