सोलर पंप से सिंचाई

Updated at : 25 Jan 2014 1:25 AM (IST)
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सोलर पंप से सिंचाई

सोलर पंप पर दिया जायेगा 90 फीसदी अनुदान बिहारशरीफ (नालंदा): स्थानीय कपरूरी भवन में शुक्रवार को नवीकरणीय ऊर्जा योजना के अंतर्गत सौर पंप योजना पर कार्यशाला आयोजित की गयी. कार्यशाला का आयोजन बिहार रिन्युएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (ब्रेडा) द्वारा किया गया. इसका उद्घाटन ब्रेडा के निदेशक दया निदान पांडेय, डीआरडीए के निदेशक जिउत सिंह ने […]

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सोलर पंप पर दिया जायेगा 90 फीसदी अनुदान

बिहारशरीफ (नालंदा): स्थानीय कपरूरी भवन में शुक्रवार को नवीकरणीय ऊर्जा योजना के अंतर्गत सौर पंप योजना पर कार्यशाला आयोजित की गयी. कार्यशाला का आयोजन बिहार रिन्युएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (ब्रेडा) द्वारा किया गया. इसका उद्घाटन ब्रेडा के निदेशक दया निदान पांडेय, डीआरडीए के निदेशक जिउत सिंह ने किया. कार्यशाला में डीआरडीए के निदेशक जिउत सिंह ने कहा कि किसानों की सिंचाई की समस्या को दूर करने के लिए राज्य व केंद्र सरकार किसानों को 90 फीसदी अनुदान पर सौर पंप उपलब्ध करा रही है. इस कार्यशाला के माध्यम से प्रखंड विकास पदाधिकारियों, मुखिया एवं प्रगतिशील किसानों को इस सौर पंप की पूरी जानकारी दी जायेगी. उन्होंने कहा कि कार्यशाला सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों के अलावा प्रत्येक प्रखंड से दो मुखिया एवं दो प्रगतिशील किसान भाग ले रहे हैं. इस वर्ष से दक्षिण बिहार के 11 जिलों में शुरू किया जा रहा है. इसकी शुरुआत शुक्रवार को नालंदा से की जा रही है.

नालंदा में 90 पंप का लक्ष्य : ब्रेडा के निदेशक ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में सूबे में एक हजार सोलर पंप लगाने की योजना है. इसमें से नालंदा मं 90 सोलर पंप लगाये जायेंगे. किसानों के लिए योजना को लाभकारी बताते हुए कहा कि इसमें न तो बिजली की जरूरत है और न ही ईंधन और बैटरी. एक बार स्थापित हो जाने पर 25 वर्ष तक बिना शिकायत के यह काम करेगा. सोलर पंप को पांच वर्ष तक सही सलामत रखने की जिम्मेवारी कंपनी को है.

पहले आओ, पहले पाओ

ब्रेडा के निदेशक ने बताया कि यह योजना लघु एवं सीमांत किसान दोनों के लिए है. पंप लेने के इच्छुक किसानों को कम से कम एक एकड़ और अधिक से अधिक पांच एकड़ भूमि होना अनिवार्य है. पांच एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. उन्होंने बताया कि जिले के लिए लक्ष्य कम होने की वजह से किसानों को इस योजना का लाभ पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर दिया जायेगा. इसके लिए आवेदन फार्म बीडीओ एवं डीएम कार्यालय से मिलेगा और वहीं आवेदन जमा भी होगा.

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