20 वर्षों के बाद मिली आरोपितों को सजा
Updated at : 02 Mar 2016 1:05 AM (IST)
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पटवन विवाद में मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी करने का था मामला बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी स्वर्ण प्रभात ने आरोपितों जतन यादव, कोसो यादव, अनुज व मनोज यादव पर लगाये गये आरोप को सही पाते हुए 20 वर्ष बाद हुए फैसले में दो वर्ष सश्रम कारावास व प्रत्येक काे […]
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पटवन विवाद में मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी करने का था मामला
बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी स्वर्ण प्रभात ने आरोपितों जतन यादव, कोसो यादव, अनुज व मनोज यादव पर लगाये गये आरोप को सही पाते हुए 20 वर्ष बाद हुए फैसले में दो वर्ष सश्रम कारावास व प्रत्येक काे 10-10 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा दी. जुर्माने की राशि अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा. इसके अलावे अन्य धाराओं के तहत भी दोषी होने पर छह व एक माह के कारावास की सजा दी गयी है.
सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. एपीओ संजीव कुमार चौधरी ने अभियोजन पक्ष से बहस व साक्ष्य परीक्षण किये थे. सभी आरोपित व पीड़ित दुलार चंद्र यादव, रहुई थाना क्षेत्र के निवासी है. पीड़ित के फर्द बयान पर हुई थाना कांड संख्या 1856/96 के तहत 03 जून 1996 को आरोप दर्ज किया गया था. आरोप के अनुसार पीड़ित ने आरोपितों का खेत डीजल इंजन से न पटाने पर विवाद था. आरोपितों ने जान मारने की धमकी दी थी.
घटना के दिन वह प्याज का बीज लेकर घर से बाहर जा रहा था कि बजरंगी मोड़ पर सभी आरोपितों ने घेर कर खंती, कट्टा व लाठी से प्रहार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया.
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