महिला आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेजा

Updated at : 27 Feb 2016 12:38 AM (IST)
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महिला आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेजा

चार महिला आरोपितों के साथ एक बच्चे भी रहेंगे हिरासत में बच्चे की समुचित व्यवस्था के लिए कोर्ट ने आदेश दिया बिहारशरीफ : जिला न्यायालय में नाबालिग छात्रा दुष्कर्म कांड के शामिल आरोपितों की गिरफ्तारी के बाद सख्त पुलिस संरक्षण में पेशी के लिए कोर्ट में लाया गया.पुलिस ने एडीजे प्रथम रश्मि शिखा के कोर्ट […]

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चार महिला आरोपितों के साथ एक बच्चे भी रहेंगे हिरासत में

बच्चे की समुचित व्यवस्था के लिए कोर्ट ने आदेश दिया
बिहारशरीफ : जिला न्यायालय में नाबालिग छात्रा दुष्कर्म कांड के शामिल आरोपितों की गिरफ्तारी के बाद सख्त पुलिस संरक्षण में पेशी के लिए कोर्ट में लाया गया.पुलिस ने एडीजे प्रथम रश्मि शिखा के कोर्ट में सभी महिला आरोपियों सुलेखा देवी,राधा देवी,छोटी देवी व तुस्सी देवी का रिमांड कराया.
सभी आरोपियों को भादस की धारा 376,420/34 तथा पास्को एक्ट के तहत रिमांड कर कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया,जबकि इस मामले में तुस्सी देवी को संरक्षण देने के आरोप में गिरफ्तार कर रिमांड कराया गया.आरोपियों के साथ छोटी देवी के दो वर्ष के निरपराध पुत्र को भी हिरासत जाना पड़ा.
हिरासत में बच्चे के समुचित व्यवस्था के लिए कोर्ट ने आदेश दिया.अभियोजन पक्ष के वकील प्रियरंजन व विशेष लोक अभियोजक जगत नारायण सिन्हा ने धारा 372 व 120 भी जोड़ने की सलाह पुलिस को रिमांड अवधि के दौरान दी,जबकि इन्होंने कहा कि धारा 420/34 का कोई औचित्य नहीं है.
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