हत्यारोपित को मिली उम्रकैद की सजा

Updated at : 16 Jul 2013 1:37 PM (IST)
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हत्यारोपित को मिली उम्रकैद की सजा

बिहारशरीफ : वर्ष 2009 में शराब दुकान के सेल्समैन की गोली मार कर हत्या करने के मामले में आरोपित विक्की ठठेरा को स्थानीय व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजीत कुमार सिन्हा ने उम्रकैद की सजा सुनायी है. सुनवाई के बाद अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के बाद अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के […]

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बिहारशरीफ : वर्ष 2009 में शराब दुकान के सेल्समैन की गोली मार कर हत्या करने के मामले में आरोपित विक्की ठठेरा को स्थानीय व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजीत कुमार सिन्हा ने उम्रकैद की सजा सुनायी है.

सुनवाई के बाद अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के बाद अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के आलोक में न्यायाधीश श्री सिन्हा ने यह सजा सुनायी है. साथ ही आरोपित विक्की ठठेरा पर दो हजार रुपये का जुर्माना किया गया है. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर तीन मह अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया गया है.

इस मामले के एक अन्य आरोपित मृतक संतोष कुमार के भाई हरि प्रसाद का विचारण इसी न्यायालय में सत्रवाद संख्या 212/13 में किया जा रहा है, जबकि तीन आरोपित जितेंद्र, रंजीत एवं श्याम कुमार को न्यायालय द्वारा पूर्व में हीं दोषी पाकर उम्रकैद की सजा सुनायी जा चुकी है.

घटना के संबंध में मृतक के पिता बेना बाजार निवासी बच्चू प्रसाद ने स्थानीय थाने में रहुई थाना कांड संख्या 209/09 दर्ज करायी थी. प्राथमिकी में वादी का कहना था कि दिनांक 18/08/09 की संध्या जब उसका पुत्र संतोष कुमार बेना बाजार स्थित शराब दुकान पर बैठा था.

इसी बीच आरोपित हरि प्रसाद 5-6 अन्य अभियुक्तों के साथ वहां पहुंचे तथा गोली मार कर उसके पुत्र संतोष की हत्या कर दी. इस संबंध में बताया गया कि पूर्व में आरोपित हरि प्रसाद की राशन दुकान में पुलिस द्वारा छापेमारी की गयी थी, जिसमें संतोष (मृतक) गवाह था. इसी बात को लेकर आरोपित हरि प्रसाद द्वारा उसे पहले भी जान मारने की धमकी दी गयी थी.

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