सूचना के आवेदन पर प्राथमिकी की धमकी
Updated at : 30 Oct 2015 3:55 AM (IST)
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शेखपुरा : सूचना के अधिकार कानून के तहत जानकारी मांगने पर प्राथमिकी दर्ज करने की धमकी मिलने की सूचना है. यह मामला बरबीघा प्रखंड क्षेत्र के कुसेढ़ी गांव के आरटीआइ कार्यकर्ता आशुतोष कुमार ने जिला शिक्षा विभाग से सूचना के अधिकार कानून के तहत जानकारी मांगी थी. शिक्षा विभाग के माध्यमिक डीपीओ सुरेश प्रसाद सिंह […]
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शेखपुरा : सूचना के अधिकार कानून के तहत जानकारी मांगने पर प्राथमिकी दर्ज करने की धमकी मिलने की सूचना है. यह मामला बरबीघा प्रखंड क्षेत्र के कुसेढ़ी गांव के आरटीआइ कार्यकर्ता आशुतोष कुमार ने जिला शिक्षा विभाग से सूचना के अधिकार कानून के तहत जानकारी मांगी थी. शिक्षा विभाग के माध्यमिक डीपीओ सुरेश प्रसाद सिंह द्वारा प्रेषित पत्र को दिखाते हुए आरटीआइ कार्यकर्ता आशुतोष कुमार ने प्राथमिकी दर्ज किये जाने की धमकी संबंधी बातों की जानकारी दी.
उन्होंने बताया कि उनके गांव के विद्यालय में कार्यरत शिक्षिका सुभाषिणी कुमारी को गबन के आरोप में निलंबित करते हुए उसे निलंबन काल में पिंजड़ी हाजिरी बनाने को कहा गया था तथा इस बीच विभागीय कार्रवाई भी चल रही थी. इस बीच गुपचुप तरीके से उसका स्थानांतरण पुन: कुसेढ़ी सीआरसी में कर दिया.
आरटीआइ कार्यकर्ता ने इस बात की जानकारी चाही कि किस आधार पर शिक्षिका का तबादला किया गया. उसने यह जानकारी प्राप्त करने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी मो. तकीउद्दीन अहमद के पास आवेदन किया. सरकारी सूत्रों ने बताया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी की अनुपस्थिति में शिक्षिका के तबादले का आदेश डीपीओ सुरेश प्रसाद सिंह ने ही निर्गत किया था. इसलिए इस आवेदन पर जानकारी के लिए आवेदन उनके पास भेजा.
आरटीआइ कार्यकर्ता आशुतोष कुमार का आरोप है कि अपनी गलती को छिपाने के लिए वे उन्हें प्राथमिकी की धमकी दे रहे हैं. इस मामले में जानकारी प्राप्त करने पर डीपीओ सुरेश प्रसाद सिंह ने पत्रकारों को बताया कि छद्म नाम से जानकारी मांगने वालों की इन दिनों बाढ़ आ गयी है. इसलिए इस मामले में आवेदक को शपथ देने को कहा गया है. आवेदन में उनका लिखावट तथा हस्ताक्षर में अंतर पाये जाने पर यह आदेश दिया गया है.
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