सभी सब जजों को मिली आपराधिक मामलों में संज्ञान की शक्ति

Updated at : 21 Aug 2015 1:36 AM (IST)
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सभी सब जजों को मिली आपराधिक मामलों में संज्ञान की शक्ति

बिहारशरीफ : व्यवहार न्यायालय में पदस्थापित सभी सातों सब जन अब आपराधिक मामलों में संज्ञान लेने के साथ ही उनकी सुनवाई भी करेंगे. उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में सभी सब जज को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के रूप में पद चिह्न्ति कर उन्हें आपराधिक मामलों में संज्ञान लेने की शक्तियां प्रदान की गई […]

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बिहारशरीफ : व्यवहार न्यायालय में पदस्थापित सभी सातों सब जन अब आपराधिक मामलों में संज्ञान लेने के साथ ही उनकी सुनवाई भी करेंगे. उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में सभी सब जज को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के रूप में पद चिह्न्ति कर उन्हें आपराधिक मामलों में संज्ञान लेने की शक्तियां प्रदान की गई है.

इसके पूर्व सीजेएम सह सब जज-2 एवं एसजेएम सह सब जज-1 को ही उक्त शक्तियों प्रदत्त थीं. जिला जज जितेंद्र कुमार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में सभी सब जज सह एसीजेएम के बीच थानों का आवंटन कर दिया गया है. सभी थानों में दर्ज मामलों को सबसे पहले सीजेएम कोर्ट में संबंधित जीआर पंजी में दर्ज किया जायेगा.

इसके तत्काल बाद संबंधित एसीजेएम अथवा न्यायिक दंडाधिकारियों के न्यायालय में भेज दिया जायेगा. थाना विशेष से संबंधित कांडों में आगे की कार्रवाई संबंधित कोर्ट के द्वारा की जायेगी. सीजेएम को एसीजेएम व न्यायिक दंडाधिकारियों को आवंटित मामलों के मॉनिटरिंग की दायित्व दिया गया है. इस नयी व्यवस्था पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए स्थानीय वकीलों का कहना है कि इससे मामलों के निष्पादन में तेजी आयेगी.

परंतु वकीलों को एक साथ कई कोर्ट में जा कर काम करने में परेशानी होगी.
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