दुष्कर्म का आरोपित दोषी करार

Updated at : 01 Apr 2015 5:51 AM (IST)
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दुष्कर्म का आरोपित दोषी करार

बिहारशरीफ (नालंदा) : नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म करने के आरोपित को स्थानीय व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मो शाहिद रईस ने दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर छह अप्रैल की तिथि निर्धारित की गयी है. घटना के संबंध में बिंद थाना क्षेत्र के अमावां गांव निवासी 15 वर्षीया […]

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बिहारशरीफ (नालंदा) : नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म करने के आरोपित को स्थानीय व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मो शाहिद रईस ने दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर छह अप्रैल की तिथि निर्धारित की गयी है.
घटना के संबंध में बिंद थाना क्षेत्र के अमावां गांव निवासी 15 वर्षीया पूनम कुमारी (काल्पनिक नाम) ने स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. प्राथमिकी में कहा गया था कि दिनांक 11.05.2011 को संध्या सात बजे पीड़ित अपनी छोटी बहन के साथ शौच के लिए गांव के पास स्थित खंधा में गयी थी.
इसी दौरान गांव के ही आरोपित राधे राउत का 21 वर्षीय पुत्र अरविंद कुमार उसे पकड़ कर खींचते हुए ले गया तथा कुछ दूर ले जाकर खेत में जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया. साथ ही विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की गयी. दुष्कर्म के बाद आरोपित फरार हो गया. इसके बाद वह रोते हुए घर लौटी तथा घटना के संबंध में परिजनों को बताया.
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