प्रवर वेतनमान मिलने का रास्ता साफ

Updated at : 16 Jul 2013 1:49 PM (IST)
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प्रवर वेतनमान मिलने का रास्ता साफ

* स्नातक योग्यतावाले 249 व मैट्रिक योग्यतावाले 1949 शिक्षकों को मिलेगा लाभ* लाभ प्राप्त करनेवाले शिक्षकों की सूची प्रकाशितबिहारशरीफ (नालंदा) : जिले के प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों का वर्षो से लंबित प्रवर वेतनमान मिलने का रास्ता साफ हो गया है. प्रोन्नति नियमावली 1993 में प्रारंभिक शिक्षकों को मूल कोटि से वरीय और प्रवर वेतनमान में […]

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* स्नातक योग्यतावाले 249 व मैट्रिक योग्यतावाले 1949 शिक्षकों को मिलेगा लाभ
* लाभ प्राप्त करनेवाले शिक्षकों की सूची प्रकाशित
बिहारशरीफ (नालंदा) : जिले के प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों का वर्षो से लंबित प्रवर वेतनमान मिलने का रास्ता साफ हो गया है. प्रोन्नति नियमावली 1993 में प्रारंभिक शिक्षकों को मूल कोटि से वरीय और प्रवर वेतनमान में दो निश्चित प्रोन्नति देने का प्रावधान किया गया था, जिसमें वरीय वेतनमान समय-समय पर शिक्षकों को मिलता रहता है, परंतु प्रवर वेतनमान आज तक जिले के शिक्षकों को प्राप्त नहीं हो सका था. इसी बीच प्रोन्नति नियमावली भी बदल गयी और बहुत सारे शिक्षक सेवानिवृत्त हो गये.

विभाग के आदेशानुसार पुरानी नियमावली से ऐसे शिक्षकों को प्रवर वेतनमान देय है. जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय द्वारा ऐसे शिक्षकों की वरीयता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है. इस सूची में स्नातक की योग्यता प्राप्त शिक्षकों को 12 वर्ष की सेवा और मैट्रिक योग्यता प्राप्त शिक्षकों को 18 वर्ष की सेवा पर मैट्रिक प्रशिक्षित मूल कोटि का प्रवरण वेतनमान देने के लिए यह वरीयता सूची तैयार की गयी है.

जारी वरीयता सूची में स्नातक योग्यता वाले 249 व मैट्रिक योग्यता वाले 1949 शिक्षकों को शामिल किया गया है. जारी वरीयता सूची पर शिक्षकों से 30 जून तक आपत्ति मांगी गयी है. जिन शिक्षकों को स्नातक योग्यता के आधार पर वरीयता सूची में स्थान दिया गया है. उन्हें स्नातक योग्यता प्रमाण पत्र के स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा.

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना अशोक कुमार सिंह ने बताया कि योग्यता संबंधी छायाप्रति जमा नहीं करनेवाले स्नातक शिक्षकों को मैट्रिक की वरीयता सूची में शामिल कर दिया जायेगा. डीपीओ ने बताया कि कोई भी आपत्ति या योग्यता का प्रमाण पत्र संबंधित प्रखंडों के माध्यम से जमा किया जायेगा.

सेवानिवृत्त शिक्षक अपने अंतिम पदस्थापना वाले प्रखंड के बीइओ के माध्यम से प्रमाणपत्र डीइओ कार्यालय को भेजेंगे. किसी भी हालत में शिक्षक सीधे डीइओ कार्यालय को न तो आपत्ति और ना ही प्रमाण पत्र भेजेंगे. 20 जून तक आपत्ति का निराकरण कर अंतिम वरीयता सूची प्रकाशित की जायेगी. इसके आधार पर शिक्षकों को प्रवर वेतनमान मिलेगा.

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