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डकैती मामले में नौ अभियुक्त दोषी करार, सजा 21 को

Updated at : 19 Sep 2019 1:36 AM (IST)
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डकैती मामले में नौ अभियुक्त दोषी करार, सजा 21 को

हिलसा (नालंदा) : अनुमंडल के परबलपुर थाने के शंकरडीह गांव में 22 वर्ष पुराने डकैती के एक मामले में हिलसा के प्रथम अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश आरएल शर्मा ने बुधवार को नौ अभियुक्तों को दोषी करार दिया है. दोषी करार दिये गये लोग गौरा निवासी मिठू प्रसाद, परबलपुर थाने के पिलिक्ष गांव निवासी जनार्दन […]

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हिलसा (नालंदा) : अनुमंडल के परबलपुर थाने के शंकरडीह गांव में 22 वर्ष पुराने डकैती के एक मामले में हिलसा के प्रथम अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश आरएल शर्मा ने बुधवार को नौ अभियुक्तों को दोषी करार दिया है.

दोषी करार दिये गये लोग गौरा निवासी मिठू प्रसाद, परबलपुर थाने के पिलिक्ष गांव निवासी जनार्दन महतो, परबलपुर थाने के शंकरडीह गांव के बाढ़न गोप, अशोक महतो, बनवारी गोप, मुनेश्वर नोनिया के पुत्र बिरजू नोनिया, पिलिक्ष गांव के विनय महतो, शंकरडीह के बाड़ू यादव एवं पिलिक्ष गांव के नंदकिशोर प्रसाद शामिल हैं. 21 सितंबर को सजा सुनायी जायेगी.
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