17.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

जून तक होल्डिंग टैक्स जमा करने पर पांच प्रतिशत की छूट

बिहारशरीफ : नगर निगम में गुरुवार को नगर आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक हुई. इस बैठक में होल्डिंग टैक्स वसूली की स्थिति की समीक्षा की गयी. बैठक में नगर आयुक्त सौरभ जोरेवाल ने नगर निगम के सभी कर संग्रहकर्ताओं को निर्देश दिया कि चालू वित्तीय वर्ष के तीन माह अप्रैल, मई व जून में विभागीय […]

बिहारशरीफ : नगर निगम में गुरुवार को नगर आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक हुई. इस बैठक में होल्डिंग टैक्स वसूली की स्थिति की समीक्षा की गयी. बैठक में नगर आयुक्त सौरभ जोरेवाल ने नगर निगम के सभी कर संग्रहकर्ताओं को निर्देश दिया कि चालू वित्तीय वर्ष के तीन माह अप्रैल, मई व जून में विभागीय निर्देश के आलोक में होल्डिंग टैक्स में पांच प्रतिशत की छूट दी जा रही है.

इस छूट का लाभ शहरवासियों को शत-प्रतिशत मिले, इसके लिये अपने क्षेत्र का नियमित रूप से भ्रमण करें. नगर आयुक्त ने शहरवासियों से अपील की है कि वे नगर निगम क्षेत्र के लोग होल्डिंग टैक्स में पांच प्रतिशत छूट का लाभ अपने होल्डिंग टैक्स जमा कर उठाएं. कर संग्रह के लिये नगर निगम में कंट्रोल रूम बनाया गया है.
शहर वासी किसी भी समय कार्यावधि में आकर अपना होल्डिंग टैक्स जमा कर सकते हैं. राजस्व पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार ने बताया कि होल्डिंग टैक्स में जून माह तक ही पांच प्रतिशत छूट मिलेगी. इस अवधि में होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करने पर अक्तूबर माह से होल्डिंग टैक्स में डेढ़ प्रतिशत मासिक जुर्माना भरना पड़ेगा. बैठक में पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कर संग्रह में बेहतर प्रदर्शन करने वाले कर संग्रहकर्ता संजय कुमार, नवनीत कुमार, शिव कुमार एवं विजय कुमार प्रभाकर की प्रशंसा की गयी.
इन लोगों ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में अपने लक्ष्य के विरुद्ध अच्छी वसूली की. नगर आयुक्त ने सभी उप नगर आयुक्तों को निर्देश दिया कि प्रत्येक सप्ताह में राजस्व संग्रहण की समीक्षा वार्डवार करें तथा कर संग्रह की वसूली में तेजी लाएं. इस बैठक में नगर प्रबंधक राजीव कुमार, कार्यपालक सहायक, राजस्व पदाधिकारी, सहायक राजस्व पदाधिकारी एवं नगर निगम के सभी कर संग्रहकर्ता मौजूद थे.
Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel