हत्या के मामले में दोषियों को मिली उम्रकैद की सजा
Updated at : 03 Apr 2019 7:37 AM (IST)
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बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के द्वितीय एडीजे उपेंद्र कुमार ने हत्या मामले में साक्ष्य सही पाने पर दोषी करार किये गये आरोपितों सत्येंद्र प्रसाद उर्फ बबलू, सुरेश प्रसाद व गुलाब प्रसाद को आजीवन कारावास की सजा दी. इसके साथ ही प्रत्येक को बीस-बीस हजार रुपये जुर्माना अदा करने व नहीं अदा करने पर तीन-तीन माह […]
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बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के द्वितीय एडीजे उपेंद्र कुमार ने हत्या मामले में साक्ष्य सही पाने पर दोषी करार किये गये आरोपितों सत्येंद्र प्रसाद उर्फ बबलू, सुरेश प्रसाद व गुलाब प्रसाद को आजीवन कारावास की सजा दी. इसके साथ ही प्रत्येक को बीस-बीस हजार रुपये जुर्माना अदा करने व नहीं अदा करने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा दी.
इसके अलावा सभी आरोपितो को भादस की धारा 307 और 324 के तहत भी 05 और 03 वर्ष कारावास समेत पांच व तीन हजार रुपये प्रत्येक को जुर्माना अदा करने व नहीं अदा करने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा दी.
जुर्माने की कुल राशि पीड़ित को भुगतान का आदेश दिया. अभियोजन पक्ष से एपीपी रामवृक्ष प्रसाद ने बहस व साक्षी परीक्षण किया था. उन्होंने बताया कि मामले के विचारण के दौरान कुल 15 साक्षियों का परीक्षण किया गया था. जमीन विवाद में इन आरोपितों ने सूचिका रीता देवी के पति का 19 अप्रैल, 2015 को छह बजे सुबह में कुदाल से प्रहार कर गर्दन काट दिया गया था, जिससे उसकी मौत हो गयी थी.
वह अपने घर से थोड़ी दूरी पर स्थित गोशाला में जानवरों को खिला रहा था, तभी आरोपितों ने घटना को अंजाम दिया था. सूचिका पर भी प्रहार कर आरोपितों ने उसका हाथ जख्मी कर दिया था. आरोपित व मृतक सभी बिंद थाने के बरहोग ग्रामवासी हैं.
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