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हत्या के दो अभियुक्तों को उम्रकैद

बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के प्रथम त्वरित न्यायाधीश राम प्रताप अस्थाना ने हत्या मामले में करार किये गये दोषियों बृजे गोप व श्रवण गोप को आजीवन कारावास सहित प्रत्येक को 25 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा दी. जुर्माने की राशि अदा न करने पर आरोपितों को तीन वर्ष का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना […]

बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के प्रथम त्वरित न्यायाधीश राम प्रताप अस्थाना ने हत्या मामले में करार किये गये दोषियों बृजे गोप व श्रवण गोप को आजीवन कारावास सहित प्रत्येक को 25 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा दी. जुर्माने की राशि अदा न करने पर आरोपितों को तीन वर्ष का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा. इसके अलावा इन्हें आर्म्स एक्ट के तहत तीन वर्ष कारावास सहित प्रत्येक को पांच पांच हजार रुपये जुर्माना अदा करने की भी सजा दी.

दोनों ही सजाएं साथ-साथ चलेंगी. इस मामले में तीन आरोपियों छप्पन, वीरमणि व रामदेव गोप को साक्ष्य के अभाव में रिहा किया गया. सभी आरोपित व मृतका गीता देवी सिलाव थाना क्षेत्र के दाहाघाट ग्राम वासी हैं. सजा निर्धारण कर अभियोजन पक्ष से एपीपी सुनील कुमार सिन्हा ने बहस की थी.
ज्ञात हो कि मामले में 21 वर्षों के बाद पीड़ित को न्याय मिला. 19 नवंबर, 1998 के 11-15 बजे दिन में आरोपितों ने बटाईदारी विवाद में घटना को अंजाम दिया था, जिसकी प्राथमिकी सिलाव थाने में मृतका के पति मिथलेश प्रसाद के फर्द बयान पर दर्ज की गयी थी. घटना के दिन सूचक और मृतका के खलिहान में आरोपितों ने जाकर कहा कि मना करने पर भी तुम लोग मेरे खेत में जाकर परोर क्यों तोड़ लेते हो.
इस पर दोनों ने कहा कि बटाई लिये हैं तो तोड़ने के हकदार हैं. इस पर आरोपित यह कहकर चले गये कि तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे. बाद में दोनों आरोपितों ने फायरिंग की, जिससे मृतका की छाती और पेट में गोली लग गयी और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गयी थी. मामले के विचारण के दौरान दस साक्षियों का परीक्षण किया गया था.

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