हत्या के आरोपित को उम्र कैद व जुर्माना

Updated at : 07 Dec 2017 8:17 AM (IST)
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हत्या के आरोपित को उम्र कैद व जुर्माना

एक अन्य मामले में जानलेवा हमले के आरोपी को दस वर्ष की कैद बिहारशरीफ. जिला न्यायालय के तृतीय एडीजे राजेश कुमार पांडेय ने अभियोजन पक्ष से सत्र परिवाद संख्या 108/2016 में एपीपी सुशील कुमार के सजा निर्धारण पर बहसोपरांत हत्या के 23 नवंबर को दाेषी पाये गये. आरोपी राजा पासवान को आजीवन कारावास सहित दस […]

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एक अन्य मामले में जानलेवा हमले के आरोपी को दस वर्ष की कैद

बिहारशरीफ. जिला न्यायालय के तृतीय एडीजे राजेश कुमार पांडेय ने अभियोजन पक्ष से सत्र परिवाद संख्या 108/2016 में एपीपी सुशील कुमार के सजा निर्धारण पर बहसोपरांत हत्या के 23 नवंबर को दाेषी पाये गये.

आरोपी राजा पासवान को आजीवन कारावास सहित दस हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनायी गयी. जुर्माना नहीं अदा करने पर चार माह के अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. इसके अलावा आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 148, 307 व 27 आर्म्स एक्ट के तहत 3, 5,5 वर्ष कारावास सहित 5,5 व दस हजार रुपये जुर्माना सुनायी गयी, जिसे नहीं अदा करने पर चार-चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. सभी सजाएं साथ साथ चलेगी. इस मामले की अन्य तीन आरोपी रवि पासवान, गौतम प्रताप एवं फौजदारी पासवान को भी मारपीट का दोषी पाते हुए पूर्व में ही एक-एक वर्ष का कारावास की सजा सुनायी थी. सभी आरोपी व पीडि़त ऋषिकेश कुमार बिहार थाना क्षेत्र के बैगनाबाद मोहल्ला निवासी हैं. 15 अगस्त 2015 की रात साढ़ आठ बजे आरोपी पीड़ित के घर में घुस गये तथा कोली के जमीन पर दावा छोड़ने को कहा.

इसी विवाद में आरोपी ने गोली चलायी, जो पीड़ित को लगी. पीड़ित का पटना में इलाज के दौरान मौत हो गया. एक अन्य मामले में प्रथम त्वरित न्यायधीश राम प्रताप अस्थाना ने सत्र परिवाद संख्या 531/2008 में अभियोजन पक्ष से एपीपी अजय कुमार रस्तोगी के बहसोपरांत मुखिया शिवशंकर प्रसाद पर जानलेवा हमले के दोषी पाये गये. आरोपी बबन उर्फ ददन सिंह को दस वर्ष कारावास सहित 50 हजार रुपये जुर्माना, जिसे न अदा करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा दी. जुर्माने की 80 प्रतिशत 40 हजार रुपये की राशि सूचक को भुगतान करने का आदेश दिया.

इस मामले के अन्य 11 अभियुक्तों को रिहा कर दिया गया था. सभी अारोपी व पीड़ित शिवशंकर सिंह मुखिया हरनौत थाना क्षेत्र के ललुआ डीह गांव निवासी हैं. 11 जून 2006 को साढ़े 11 बजे रात में पीड़ित के घर में जाकर गोली मार दी थी. जिसमें पीड़ित गंभीर रूप से जख्मी हो गया था.

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