थानाप्रभारी से हर्जाना वसूली का निर्देश
Updated at : 02 Dec 2017 5:15 AM (IST)
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कोर्ट के आदेश की अवहेलना का मामला बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के प्रथम त्वरित न्यायाधीश राम प्रताप अस्थाना ने बिहार थाना प्रभारी को कोर्ट आदेश की अवहेलना पर दस हजार रुपये हर्जाना भुगतान करने का आदेश दिया है. यह आदेश एसपी सहित डीएम व कोषागार पदाधिकारी को प्रेषित कर दिया गया है. इस न्यायालय से […]
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कोर्ट के आदेश की अवहेलना का मामला
बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के प्रथम त्वरित न्यायाधीश राम प्रताप अस्थाना ने बिहार थाना प्रभारी को कोर्ट आदेश की अवहेलना पर दस हजार रुपये हर्जाना भुगतान करने का आदेश दिया है. यह आदेश एसपी सहित डीएम व कोषागार पदाधिकारी को प्रेषित कर दिया गया है. इस न्यायालय से सत्र परिवाद संख्या 714/06 की सुनवाई जारी है. एपीपी एसएस असलम अभियोजन पक्ष से सुनवाई में बहस कर रहे हैं. इसी दौरान सुनवाई को आगे बढ़ाने के लिए केस दैनिकी,
प्राथमिकी व औपचारिक प्राथमिकी की कार्बन कॉपी की कोर्ट ने बिहार थाना प्रभारी से मांग की थी. केस दैनिकी की प्राथमिकी की कार्बन कॉपी के अलावा कुछ भी कोर्ट मांग के अनुसार नहीं प्रस्तुत किया गया. और न ही इस संबंध में कोर्ट के कारण बताओ नोटिस निर्गत करने के बावजूद कोई स्पष्टीकरण दिया गया. इस अवमानना से मामले की सुनवाई लंबित है. कोर्ट ने इसके लिए स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि थाना प्रभारी के वेतन से दस हजार रुपये की राशि एसपी अपने माध्यम से काटकर सरकारी कोष में जमा कराये तथा एक सप्ताह की अवधि में अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें.
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