दुष्कर्म के बाद हत्यारोपित को फांसी की सजा

बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के पाेक्सो स्पेशनल न्यायालय के प्रथम एडीजे शशिभूषण प्रसाद सिंह ने दुष्कर्म के बाद हत्या करने के अभियुक्त रोहन बिंद को फांसी की सजा सुनायी है. आरोपित पटना जिले के गौरीचक थाने के बेलदरिया गांव निवासी रोहन बिंद पर दुष्कर्म के बाद हत्या करने का मामला हिलसा थाने में 22 सितंबर, […]
बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के पाेक्सो स्पेशनल न्यायालय के प्रथम एडीजे शशिभूषण प्रसाद सिंह ने दुष्कर्म के बाद हत्या करने के अभियुक्त रोहन बिंद को फांसी की सजा सुनायी है. आरोपित पटना जिले के गौरीचक थाने के बेलदरिया गांव निवासी रोहन बिंद पर दुष्कर्म के बाद हत्या करने का मामला हिलसा थाने में 22 सितंबर, 2014 को दर्ज कराया गया था.
तीन वर्षीया बच्ची मुसकान के पिता दुखहरण बिंद के फर्द बयान पर यह प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. मामले के विचारण के दौरान पाेक्सो स्पेशनल पीपी जगत नारायण सिन्हा ने कुल 11 साक्षियों का परीक्षण करते हुए अभियोजन पक्ष से बहस की. 16 नवंबर, 2017 को न्यायाधीश ने आरोपित के खिलाफ आरोप को सही पाया. साक्ष्य के आधार पर आरोप को दोषी ठहराया गया तथा सजा पर फैसले की तिथि 25 नवंबर को निर्धारित की गयी थी. सजा निर्धारण पर निर्धारित तिथि
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