दुष्कर्म व हत्या में युवक दोषी करार

बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के पाक्सो स्पेशल एडीजे प्रथम शशिभूषण प्रसाद सिंह ने तीन वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या करने के आरोपित गौरीचक थाना के बेलदरिया ग्रामवासी रोहन बिंद को दोषी कारार किया. सजा के निर्धारण पर फैसला 22 नवंबर को किया जायेगा. बताया जाता है कि हिलसा थाना कांड के विचार के […]
बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के पाक्सो स्पेशल एडीजे प्रथम शशिभूषण प्रसाद सिंह ने तीन वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या करने के आरोपित गौरीचक थाना के बेलदरिया ग्रामवासी रोहन बिंद को दोषी कारार किया. सजा के निर्धारण पर फैसला 22 नवंबर को किया जायेगा. बताया जाता है कि हिलसा थाना कांड के विचार के दौरान पाक्सो स्पेशल पीपी जगत नारायण सिन्हा के बहस तथा साक्षियों का परीक्षण किया था. आरोपित 22 सितंबर 2014 की शाम अपने ससुराल पहुंचा.
वहां घर में तालाबंद था. प्राथमिकी के अनुसार तालाबंद होने की स्थिति में पड़ोसी ने उसे अपने घर में बैठाकर आवाभगत करते हुए नाश्ता पानी कराया. पड़ोसी की तीन वर्षीय अबोध बच्ची को गोद में ले कर घर से बाहर निकल गया.
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