दुष्कर्म व हत्या में युवक दोषी करार

Updated at : 17 Nov 2017 7:12 AM (IST)
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दुष्कर्म व हत्या में युवक दोषी करार

बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के पाक्सो स्पेशल एडीजे प्रथम शशिभूषण प्रसाद सिंह ने तीन वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या करने के आरोपित गौरीचक थाना के बेलदरिया ग्रामवासी रोहन बिंद को दोषी कारार किया. सजा के निर्धारण पर फैसला 22 नवंबर को किया जायेगा. बताया जाता है कि हिलसा थाना कांड के विचार के […]

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बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के पाक्सो स्पेशल एडीजे प्रथम शशिभूषण प्रसाद सिंह ने तीन वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या करने के आरोपित गौरीचक थाना के बेलदरिया ग्रामवासी रोहन बिंद को दोषी कारार किया. सजा के निर्धारण पर फैसला 22 नवंबर को किया जायेगा. बताया जाता है कि हिलसा थाना कांड के विचार के दौरान पाक्सो स्पेशल पीपी जगत नारायण सिन्हा के बहस तथा साक्षियों का परीक्षण किया था. आरोपित 22 सितंबर 2014 की शाम अपने ससुराल पहुंचा.

वहां घर में तालाबंद था. प्राथमिकी के अनुसार तालाबंद होने की स्थिति में पड़ोसी ने उसे अपने घर में बैठाकर आवाभगत करते हुए नाश्ता पानी कराया. पड़ोसी की तीन वर्षीय अबोध बच्ची को गोद में ले कर घर से बाहर निकल गया.

एक पैकेट बिस्कुट भी खरीदा, परंतु रात होने तक नहीं लौटने पर बच्ची के पिता तथा परिवार और ग्रामीण खोजने लगे. कुछ ने बताया कि उसे दूसरे गांव की ओर बच्ची के साथ जाते देखा है.
खोजते हुए एक किलोमीटर आगे पहुंचे तो देखा कि पटवन के लिए बनाये गये गड्ढे में अबोध बच्ची का शव पड़ा था. गड्ढे से निकालने पर देखा कि उसके गर्दन में जख्म तथा गाल में दांत काटे हुए थे तथा उसके साथ दुष्कर्म आरोपित ने किया था.
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