विधायक डॉ जितेंद्र नहीं लड़ सकेंगे व्यापार मंडल का चुनाव

Updated at : 07 Nov 2017 1:58 AM (IST)
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विधायक डॉ जितेंद्र नहीं लड़ सकेंगे व्यापार मंडल का चुनाव

हाइकोर्ट ने अस्थावां प्रखंड से उम्मीदवार बनने पर लगायी रोक बिहारशरीफ : अस्थावां विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉ जितेंद्र कुमार अब अस्थावां प्रखंड से व्यापार मंडल का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे. पटना उच्च न्यायालय में विनोद कुमार द्वारा दायर याचिका पर निर्णय देते हुए न्यायाधीश अहसाबुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने यह निर्णय दिया है. बल्कि […]

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हाइकोर्ट ने अस्थावां प्रखंड से उम्मीदवार बनने पर लगायी रोक

बिहारशरीफ : अस्थावां विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉ जितेंद्र कुमार अब अस्थावां प्रखंड से व्यापार मंडल का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे. पटना उच्च न्यायालय में विनोद कुमार द्वारा दायर याचिका पर निर्णय देते हुए न्यायाधीश अहसाबुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने यह निर्णय दिया है. बल्कि अस्थावां व्यापार मंडल में कार्यकारिणी सदस्य के लिए दिया गया उनका नोमिनेशन भी रद्द कर दिया गया था. विधायक कुमार अस्थावां व्यापार मंडल के निवर्तमान अध्यक्ष भी हैं. न्यायालय का यह निर्णय विधायक के लिए एक जबरदस्त झटका है.
हालांकि प्रखंड क्षेत्र के अमावां गांव निवासी विनोद कुमार द्वारा याचिका दायर करने के बाद ही विधायक आशंकित हो गये थे तथा इस बार उन्होंने अध्यक्ष पद के बजाय कार्यकारिणी सदस्य के लिए अपना नामांकन कराया था. सूत्रों के अनुसार उनके द्वारा किसी विश्वासी व्यक्ति को अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कराया गया था.
न्यायालय के इस निर्णय से अब वे अस्थावां व्यापार मंडल के मतदाता सूची में भी शामिल नहीं रहेंगे. उच्च न्यायालय के निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वे बिंद प्रखंड के निवासी हैं, अत: अस्थावां प्रखंड से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं. बल्कि उनका व्यापार मंडल अध्यक्ष का पद भी इस निर्णय से समाप्त हो गया है. इधर कोरम के अभाव में बिंद व्यापार मंडल का निर्वाचन भी स्थगित है. यदि भविष्य में बिंद व्यापार मंडल का निर्वाचन होता है तो उनका शीर्ष सहकारी संस्थानों में संबद्धता नहीं रहने के कारण उन्हें शीर्ष सहकारी संस्थानों में प्रवेश करना मुश्किल होगा.
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