बालश्रम कराने के मामले में आरोपित दुकानदार को लगाया 20 हजार का अर्थदंड

The shopkeeper was fined 20,000 rupees
मुजफ्फरपुर : 10 वर्ष पूर्व अहियापुर थाना के जीरोमाइल इलाके के मिठाई दुकान में 12 वर्ष का बच्चा से श्रम कराने के मामले में दोषी संचालक को कोर्ट ने 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया. अभियोजन पदाधिकारी रंजीत कुमार ने बताया कि 14 मई 2015 को तत्कालीन श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी मुशहरी सुधि रंजन शर्मा ने जीरोमाइल के एक स्वीट्स हाउस में बालश्रम की सूचना पर छापेमारी की थी. इसमें दुकान से एक बच्चा को मुक्त कराया गया था. प्राथमिकी के बाद आरोपित संचालक ने सरेंडर कर बेल लिया था.
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By Premanshu Shekhar
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