उपमुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर . आयकर विभाग ने कर दाताओं को पिछले दो साल के रिटर्न में सुधार के लिये 31 मार्च तक की तिथि निर्धारित की थी, जो समाप्त हो चुकी है. अब करदाताओं को इसके लिये मौका नहीं दिया जायेगा. विभाग अब रिटर्न की स्कूटनी कर रहा है. इसके बाद नोटिस भेजा जायेगा. नोटिस से संतुष्ट नहीं होने पर विभाग ऐसे करदाताओं के यहां सर्वे करेगा. फिर टैक्स, ब्याज और पेनाल्टी के साथ वसूल की जायेगी. इस महीने से विभागीय स्तर पर स्कूटनी शुरू की गयी है. नये वित्तीय वर्ष में पुराने सभी मामलों की जांच की जा रही है. टैक्सेशन बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप कुमार वर्मा ने कहा कि विभागीय स्तर पर स्कूटनी के बाद नोटिस भेजा जाना है. जिन लोगों ने निर्धारित तिथि तक रिटर्न में सुधार नहीं किया था या रिटर्न नहीं भरा था, वैसे लोगों की परेशानी बढ़ेगी
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