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चरस के साथ गिरफ्तार तस्कर को 10 वर्ष कारावास, एक लाख रुपये का जुर्माना

Updated at : 01 Dec 2025 8:52 PM (IST)
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चरस के साथ गिरफ्तार  तस्कर को 10 वर्ष कारावास, एक लाख रुपये का जुर्माना

चरस के साथ गिरफ्तार तस्कर को 10 वर्ष कारावास, एक लाख रुपये का जुर्माना

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संवाददाता, मुजफ्फरपुर साढ़े पांच वर्ष पूर्व नेपाली 850 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार मनियारी के बलरा किशुन निवासी तस्कर रजनीश कुमार उर्फ राजा को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी है. एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी. विशेष कोर्ट एनडीपीएस एक्ट संख्या-एक के न्यायाधीश अमित कुमार सिंह ने दोषी तस्कर को यह सजा सुनायी. विशेष लोक अभियोजक मुकेश प्रसाद सिंह ने गवाहों पेश किया. आइओ ने आरोपित के विरुद्ध पांच जुलाई 2020 को चार्जशीट दाखिल किया था. बता दें कि कि 14 मई 2020 को तत्कालीन मनियारी थानाध्यक्ष ने अपने बयान पर प्राथमिकी करायी थी. इसमें मनियारी थाना के बलरा किशुन निवासी तस्कर रजनीश कुमार उर्फ राजा और उसके बड़े भाई विकास कुमार उर्फ महंथा काे नामजद आरोपित किया था. प्राथमिकी में कहा था कि वह जम्हरूआ पोखर के पास थे. इस दौरान बाइक सवार विकास अपने छोटे भाई रजनीश को हैंड बैग में कुछ दिया. पुलिस को देखकर बाइक सवार भाग गया. साइकिल से भाग रहे छोटे भाई रजनीश को पकड़ लिया गया. तलाशी में उसके हैंड बैग से उक्त चरस, उसकी लेडिज साइकिल, नकदी 650 रुपये जब्त कर ली. दोनों मिलकर इसे बेचते थे. विकास के विरूद्ध 11 मामले दर्ज है. इसमें मनियारी थाना में ही पांच मामले दर्ज है. विकास कुमार उर्फ महंथा को बरी कर दिया गया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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Premanshu Shekhar

लेखक के बारे में

By Premanshu Shekhar

I have 16 years of journalism experience, working as a Bureau Chief at Prabhat Khabar muzaffarpur. My writing focuses on crime,political, social, and current topics.I have experience covering assembly and parliamentary elections reporting.

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