-पांच साल पहले बोचहां में पांच व हथौड़ी में दो शातिर हुए थे गिरफ्तार-दो अलग-अलग केस में दोषी पाये गये सातों आरोपितों को सुनायी गयी सजा
मुजफ्फरपुर.
बोचहां और हथौड़ी थाना इलाके में पांच साल पहले चरस और हथियार के साथ गिरफ्तार हुए सात आरोपितों को दोषी पाते हुए बिशेष एनडीपीसी कोर्ट नरेन्द्र पाल सिंह ने 15-15 वर्ष के कठोर कारावास एवं प्रत्येक आरोपित को तीन लाख 30-30 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी है. इसमें बोचहां थाना क्षेत्र के सनाठी निवासी राजा कुमार, ललन कुमार, छोटू सहनी, फुलो सहनी एवं अहियापुर थाना क्षेत्र के खालिकपुर निवासी हेमंत कुमार वहीं हथौड़ी थाना क्षेत्र के अतरार निवासी रौशन ठाकुर एवं पप्पू कुमार शामिल हैं. बोचहां के तत्कालीन थानेदार राजेश रंजन ने तीन दिसंबर 2020 की शाम को दरभंगा फोरलेन के मुरादपुर ओवरब्रिज पर कार सवार पांच हिस्ट्री शीटर को पकड़ा था. गिरफ्तार किये गये सनाठी निवासी राजा कुमार, छोटू सहनी, ललन कुमार, फूलो सहनी और अहियापुर के खालिकपुर निवासी हेमंत कुमार को गिरफ्तार किया था, जिसमे इसमें राजा, छोटू और हेमंत के पास से तीन देसी पिस्तौल व तीन कारतूस भी जब्त किये गये थे. वही जप्त किये गये कार से 10 किलो गांजा और एक किलो चरस भी जब्त किया गया था. इसमें गिरफ्तार पांचों शातिरों में छोटू और ललन बीते चार दिसंबर, 2020 से जेल में बंद है, जबकि अन्य आरोपित जमानत पर छूट गए थे. वही दुसरे मामले मे हथौड़ी थाने में पदस्थापित दारोगा उमेश कुमार सिंह 15/16 दिसंबर की रात करीब दो बजे खानपुर बरहद चौर में गश्त के दौरान उन्हें बाइक सवार दो युवक तेजी में आते दिखा. पुलिस की गाड़ी को देखकर दोनों बाइक सवार बाइक घुमाकर भागे. जिसे पुलिस ने थाना क्षेत्र के बरहद मुरघटिया के पास घेरकर पकड़ा जहां दोनों की पहचान औराई के अतरार निवासी रौशन ठाकुर व हथौड़ी के बरहद निवासी पप्पू कुमार के रूप में की गयी. तलाशी लेने पर बाइक चला रहे रौशन के कमर में एक लोडेड देसी पिस्तौल और बाइक पर पीछे बैठा पप्पू के पास से दो बंडल में लिपटा एक किलो चरस जब्त हुआ. इस मामले में रौशन व पप्पू पर दोनों शातिर बीते 16 दिसंबर 2020 से जेल में बंद थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है