-ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के कृष्णा टोली का रहने वाला है जाॅनसन -पुलिस को जॉनसन के पास से ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद हुआ था
मुजफ्फरपुर.
शातिर शशांक राज उर्फ जानसन मौर्य पर मुकदमा चलाने की स्वीकृति के लिए नगर पुलिस अधीक्षक ने जिलाधिकारी को प्रस्ताव भेजा है. उस पर आर्म्स एक्ट और उत्पाद अधिनियम के तहत अभियोजन स्वीकृति की अनुशंसा की है. बताया गया कि उसके पास से पुलिस को ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद हुआ था. इस मामले में पुलिस की ओर से जांच और पर्यवेक्षण किया गया. इसमें मामला सत्य पाया गया. हालांकि प्राथमिकी में तीन और आरोपियों के नाम का जिक्र है. इन सभी पर आरोप सत्य पाया गया है. नगर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जाॅनसन को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. वह पूर्व से भी कई घटनाओं में शामिल रहा है. मारपीट, लूटपाट समेत कई केस पहले से विभिन्न थाना में उसके खिलाफ दर्ज हैं. इसी आधार पर आर्म्स एक्ट और उत्पाद अधिनियम मामले में अभियोजन स्वीकृति का प्रस्ताव भेजा है शातिर जानसन ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के कृष्णा टोली का रहने वाला है. वह पहले भी कई बार जेल जा चुका है. जमानत पर बाहर निकलने के बाद दोबारा आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता है. इसे देखते हुए पुलिस की ओर से उसे सजा दिलाने की दिशा में कवायद तेज कर दी गयी है.जिले के टॉप – 20 अपराधियों में शामिल रहा है जॉनसन
शशांक राज उर्फ जॉनसन जिले के टॉप – 20 अपराधियों में शामिल रहा है. 23 अक्तूबर 2024 को ब्रह्मपुरा पुलिस ने उसे वाहन चेकिंग के दौरान चांदनी चौक इलाके से गिरफ्तार किया था. उसके खिलाफ जिले के अलग- अलग थानों में 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं. उसने कृष्णा टोली में 11 अगस्त 2024 की रात्रि में रंगदारी नहीं देने पर अनिल राय के घर पर अपने तीन साथियों के साथ चढ़कर गोलीबारी की थी. वहीं, 31 अगस्त की रात्रि में जॉनसन के गिरोह के शातिरों ने ही चांदनी चौक ओवरब्रिज पर लूटपाट का विरोध करने पर दरभंगा के ट्रक चालक की गोली मारकर हत्या कर दी थी. वह पूर्व में कई बार लूट व छिनतई की वारदात को अंजाम देने, आर्म्स व एनडीपीएस एक्ट के साथ- साथ रंगदारी मांगने के केस में जेल जा चुका है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

