ePaper

डीएम का सख्त आदेश, अंचलों में लंबित कार्य 15 अप्रैल तक निपटाएं, वरना होगी कार्रवाई

Updated at : 22 Mar 2025 1:29 AM (IST)
विज्ञापन
डीएम का सख्त आदेश, अंचलों में लंबित कार्य 15 अप्रैल तक निपटाएं, वरना होगी कार्रवाई

डीएम का सख्त आदेश, अंचलों में लंबित कार्य 15 अप्रैल तक निपटाएं, वरना होगी कार्रवाई

विज्ञापन

मुजफ्फरपुर.

डीएम सुब्रत कुमार सेन ने अंचलों में लंबित कार्यों को लेकर सख्त रुख अपनाया है. अंचलाधिकारियों, राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए 15 अप्रैल तक दाखिल-खारिज और अन्य लंबित मामलों का 95% निष्पादन करने का आदेश दिया है. ऐसा न करने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ जुर्माना और निलंबन की कार्रवाई की जाएगी. समाहरणालय सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक के दौरान दाखिल-खारिज, परिमार्जन प्लस, अभियान बसेरा, भूमि मापी, आधार सीडिंग, भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र, ऑनलाइन भू लगान आदि मामलों की समीक्षा की. उन्होंने जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील होने और त्वरित रूप से समय पर निष्पादन करने का सख्त निर्देश दिया.जमाबंदी मामलों में खराब प्रदर्शन के कारण कांटी, मुसहरी, बोचहा और औराई के अंचलाधिकारियों और राजस्व अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है.आधार सीडिंग, भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र और परिमार्जन प्लस के मामलों को भी समय सीमा में निपटाने का निर्देश दिया गया है.नए नगर पंचायत कार्यालयों के लिए भूमि उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया है.ऑनलाइन भू लगान के मामलों को 31 मार्च तक 90% निपटाने का भी आदेश दिया.बैठक में नगर आयुक्त विक्रम वीरकर, उप विकास आयुक्त श्रेष्ठ अनुपम, अपर समाहर्ता राजस्व संजीव कुमार, जिला बंदोबस्त पदाधिकारी फिरोज अख्तर और अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अंचलाधिकारी और राजस्व अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए.

अंचलवार दाखिल-खारिज के लंबित मामलों की संख्या

मुसहरी: 1648बोचहा: 1428कांटी: 842मीनापुर: 909औराई: 673

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Navendu Shehar Pandey

लेखक के बारे में

By Navendu Shehar Pandey

Navendu Shehar Pandey is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन