Muzaffarpur News: किशोरी अपहरण मामले में आरोपी दोषी, 21 जून को होगी सजा
Published by : Aaruni Thakur Updated At : 12 Jun 2026 8:05 AM
AI जेनरेटेड फोटो
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में नाबालिग किशोरी के अपहरण मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया है. सिवाइपट्टी थाना क्षेत्र के इस मामले में 21 जून को सजा सुनाई जाएगी.
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के बहुचर्चित नाबालिग किशोरी अपहरण मामले में पॉक्सो कोर्ट-प्रथम ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया है. सिवाइपट्टी थाना क्षेत्र के हरपाली गांव निवासी सुजीत कुमार के खिलाफ अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर फैसला सुनाया. अब इस मामले में 21 जून को सजा पर सुनवाई होगी.
नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप
अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़िता की मां ने 12 जुलाई 2024 को सिवाइपट्टी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. शिकायत में सुजीत कुमार समेत आधा दर्जन लोगों को नामजद किया गया था.
एफआईआर के अनुसार 10 जुलाई 2024 को 15 वर्षीय किशोरी घर से चौराहे तक गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी. काफी खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चलने पर परिजनों ने पुलिस से शिकायत की थी.
जांच में सामने आया दिल्ली ले जाने का मामला
पुलिस जांच के दौरान यह बात सामने आई कि आरोपी युवक ने किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने की कोशिश की थी. जांच में यह भी पता चला कि आरोपी उसे पटना और गोरखपुर के रास्ते दिल्ली लेकर गया था.
पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य, गवाहों के बयान और अन्य प्रमाण जुटाकर मामले की जांच पूरी की और आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया.
अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर सुनाया फैसला
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष विभिन्न साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए. विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार ने अदालत में पक्ष रखा.
सभी पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद पॉक्सो कोर्ट-प्रथम ने आरोपी सुजीत कुमार को दोषी करार दिया.
अब सजा पर होगी सुनवाई
अदालत द्वारा दोषसिद्धि तय किए जाने के बाद अब अगला चरण सजा निर्धारण का होगा. 21 जून को अदालत यह तय करेगी कि आरोपी को किस प्रकार की सजा दी जाएगी.
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार पॉक्सो अधिनियम के तहत दोष सिद्ध होने पर कठोर दंड का प्रावधान है.
मामले से जुड़ी प्रमुख बातें
- नाबालिग किशोरी के अपहरण का मामला वर्ष 2024 का है.
- पीड़िता की मां ने सिवाइपट्टी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
- जांच में किशोरी को दिल्ली ले जाने की बात सामने आई.
- पॉक्सो कोर्ट-प्रथम ने आरोपी को दोषी माना.
- 21 जून को सजा सुनाई जाएगी.
विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार के अनुसार: पुलिस जांच, गवाहों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी सुजीत कुमार को दोषी करार दिया है. मामले में सजा पर सुनवाई 21 जून को होगी.
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लेखक के बारे में
By Aaruni Thakur
प्रभात खबर में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत आरुणि ठाकुर, पत्रकारिता के क्षेत्र में गहरी रुचि रखते हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद, वर्तमान में वे समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर कर रहे हैं। विस्तार न्यूज और इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अनुभव प्राप्त आरुणि को हाइपरलोकल खबरों, राजनीति और डॉक्यूमेंट्री निर्माण में विशेष रुचि है।
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