Muzaffarpur Court News: कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं लौटाई गई लाइसेंसी पिस्टल, थानेदार से जवाब-तलब

Published by : Aaruni Thakur Updated At : 13 Jun 2026 10:00 AM

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AI जेनरेटेड फोटो

Muzaffarpur Court News: मुजफ्फरपुर में कोर्ट के रिलीज आदेश के बावजूद लाइसेंसी पिस्टल, मैगजीन और कारतूस वापस नहीं करने पर सिवाइपट्टी थानेदार से स्पष्टीकरण मांगा गया है. अदालत ने मामले को गंभीर माना है.

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Muzaffarpur Court News: कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद बरामद लाइसेंसी पिस्टल, मैगजीन और कारतूस को उसके वैध स्वामी को नहीं सौंपे जाने का मामला सामने आया है. इस पर संज्ञान लेते हुए सबडिवीजनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (पूर्वी) की अदालत ने सिवाइपट्टी थानेदार से शोकॉज तलब किया है. अदालत ने पूछा है कि न्यायालय के आदेश के बावजूद अब तक हथियार रिलीज क्यों नहीं किया गया.


अदालत ने देरी को माना गंभीर मामला

न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि अदालत के निर्देशों के अनुपालन में अनावश्यक विलंब गंभीर विषय है. आदेश का पालन नहीं करना न्यायिक प्रक्रिया के प्रति उदासीनता को दर्शाता है और यह न्यायालय की अवमानना के दायरे में भी आ सकता है.

इसी आधार पर सिवाइपट्टी थानेदार से विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा गया है.


2022 में हुई थी लाइसेंसी पिस्टल की चोरी

मामला कांटी थाना क्षेत्र के यशोदामठ निवासी कविंद्र कुमार से जुड़ा है. उन्होंने 7 नवंबर 2022 को कांटी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

आवेदन में बताया गया था कि दामोदरपुर पठानटोली गंगानगर स्थित उनके किराए के मकान में 6 नवंबर 2022 की रात चोरी हुई थी. चोर लाइसेंसी पिस्टल, एक मैगजीन, सात कारतूस, नकदी, मोबाइल फोन और जेवरात लेकर फरार हो गए थे.


हरशेर गांव से हुई थी हथियार की बरामदगी

सिवाइपट्टी पुलिस ने 27 जनवरी 2023 को हरशेर गांव में छापेमारी के दौरान चोरी की गई पिस्टल और कारतूस बरामद किए थे.

तत्कालीन थानेदार ललित कुमार के बयान पर दर्ज प्राथमिकी के अनुसार अभिषेक कुमार के घर से प्रिंस कुमार को गिरफ्तार किया गया था. उसके कब्जे से चोरी की गई लाइसेंसी पिस्टल, मैगजीन और कारतूस बरामद हुए थे.

पुलिस जांच में यह भी सामने आया था कि बरामद हथियार कांटी थाना क्षेत्र से चोरी किया गया था.


30 मई को अदालत ने जारी किया था रिलीज आदेश

बरामदगी के बाद हथियार के वैध स्वामी कविंद्र कुमार ने अदालत में पिस्टल रिलीज करने के लिए आवेदन दायर किया था.

सुनवाई के बाद अदालत ने 30 मई 2026 को पिस्टल, मैगजीन और कारतूस को वैध मालिक को सौंपने का आदेश जारी किया था. लेकिन आदेश के बावजूद अब तक हथियार सुपुर्द नहीं किए गए.

इसी कारण अदालत ने अब संबंधित थानेदार से जवाब मांगा है.


एक नजर में: पूरा मामला

मुख्य बिंदुविवरण
मामलालाइसेंसी पिस्टल रिलीज नहीं होने का
पीड़ितकविंद्र कुमार
क्षेत्रयशोदामठ, कांटी
चोरी की घटना6 नवंबर 2022
बरामदगी27 जनवरी 2023
बरामद स्थानहरशेर गांव
कोर्ट आदेश30 मई 2026
कार्रवाईसिवाइपट्टी थानेदार को शोकॉज

क्या कहा अदालत ने

अदालत ने स्पष्ट किया है कि न्यायालय के आदेशों का समय पर पालन होना आवश्यक है. यदि आदेश के अनुपालन में अनावश्यक देरी की जाती है तो संबंधित अधिकारी को उसका कारण बताना होगा.


महत्वपूर्ण बातें

  • कोर्ट के आदेश के बावजूद लाइसेंसी पिस्टल मालिक को नहीं सौंपी गई.
  • एसडीजेएम (पूर्वी) की अदालत ने सिवाइपट्टी थानेदार से जवाब मांगा.
  • पिस्टल 2022 में चोरी हुई थी और 2023 में बरामद हुई.
  • 30 मई 2026 को रिलीज आदेश जारी किया गया था.
  • आदेश के अनुपालन में देरी पर अदालत ने सख्त रुख अपनाया है.
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Aaruni Thakur

लेखक के बारे में

By Aaruni Thakur

प्रभात खबर में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत आरुणि ठाकुर, पत्रकारिता के क्षेत्र में गहरी रुचि रखते हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद, वर्तमान में वे समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर कर रहे हैं। विस्तार न्यूज और इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अनुभव प्राप्त आरुणि को हाइपरलोकल खबरों, राजनीति और डॉक्यूमेंट्री निर्माण में विशेष रुचि है।

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