दाखिल-खारिज में गड़बड़ी : कांटी की अंचलाधिकारी निलंबित
कांटी की 44 डिसमिल सरकारी जमीन को एक निजी व्यक्ति के नाम पर दाखिल-खारिज का मामला गड़बड़ीमुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कांटी की अंचलाधिकारी (सीओ) रिशिका को गंभीर अनियमितताओं और सरकारी कार्यों में लापरवाही के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. उन पर वरीय अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने और जनता से जुड़े भूमि संबंधी कार्यों में उदासीनता बरतने का आरोप है. जिलाधिकारी ने बताया कि सीओ रिशिका ने राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र, कांटी की 44 डिसमिल सरकारी जमीन को एक निजी व्यक्ति के नाम पर दाखिल-खारिज कर दिया था, जो राजस्व नियमों का उल्लंघन है. इसके अलावा, ऑनलाइन दाखिल-खारिज, ऑनलाइन भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र, ”अभियान बसेरा 2” और आधार सीडिंग जैसी महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं में भी उनके अंचल का प्रदर्शन बेहद खराब पाया गया था. इन सभी आरोपों को गंभीरता से लेते हुए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2005 के तहत यह कार्रवाई की है. निलंबन की अवधि के दौरान, उनका मुख्यालय तिरहुत प्रमंडल, आयुक्त कार्यालय रहेगा.पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर
जिलाधिकारी ने यह स्पष्ट किया कि सरकारी कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही, अनियमितता या आदेशों की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि वे पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ जनता की सेवा करें. खास तौर पर भूमि और राजस्व से जुड़े मामलों में आमजन के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और उनका निष्पादन समय पर, त्वरित और नियमानुसार किया जाए. कहा कि जिले के सभी अंचलों में लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए जिला स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा बैठकें की जा रही हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं. उन्होंने बताया कि भविष्य में भी जमीन से जुड़े कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की पहचान की जाएगी और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

