अब घर बैठे ठीक करें जमीन का रिकॉर्ड, छूटी जमाबंदी भी होगी ऑनलाइन दर्ज
::: डिजिटल जमाबंदी की गलतियां सुधारने का आसान तरीका,
परिमाजन प्लस पोर्टल से मिलेगी सुविधा
आवेदन में गलती होने पर 30 दिन में करना होगा सुधार
::: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की नई पहल, बिचौलियों से मिलेगी मुक्ति
वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर
जमाबंदी को ऑनलाइन कराने और डिजिटलाइज्ड जमाबंदी पंजी में अशुद्धियों को ठीक कराने की प्रक्रिया अब राज्य सरकार ने ऑनलाइन कर दी है. पहले इसके लिए लोगों को अंचल कार्यालय से लेकर राजस्व कर्मचारी और उनके इर्द-गिर्द घूमने वाले बिचौलियों का चक्कर काटना पड़ता था. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने लोगों को राहत देते हुए पूरी प्रक्रिया को ही बदल दिया है. विभाग के अनुसार, अब डिजिटल जमाबंदी में गलतियों को सुधारना हो या छूटी हुई जमाबंदी दर्ज करानी हो, सब कुछ घर बैठे ही संभव है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने परिमाजन प्लस नामक एक नई ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की है, जिससे नागरिक अब आसानी से अपनी जमीन से जुड़ी समस्याओं का समाधान कर सकेंगे. इसके लिए विभाग ने एक विशेष पोर्टल https://biharbhumi.bihar.gov.in/ लॉन्च किया है. इस पोर्टल पर पंजीकरण कर और अपने मोबाइल नंबर से लॉग इन कर आप आसानी से सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं.बॉक्स ::
कैसे उठाएं इस सुविधा का लाभ
सबसे पहले पोर्टल पर जाये और अपने मोबाइल नंबर से लॉग इन करें. नये उपयोगकर्ता पहले पंजीकरण करें.लॉग इन करने के बाद आपको दो विकल्प दिखाई देंगे. डिजिटल जमाबंदी में सुधार और कंप्यूटरीकृत छूटी हुई जमाबंदी का डिजिटलीकरण. अपनी आवश्यकतानुसार विकल्प चुनें और आवेदन पत्र भरें. इसके बाद मांगे गये दस्तावेज ऑनलाइन जमा करें.
बॉक्स :: 30 दिनों के अंदर गलतियों का करना होगा सुधार
आवेदन जमा करने के बाद आपको एक नंबर मिलेगा, जिससे आप अपने आवेदन की स्थिति जान सकेंगे. महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपके आवेदन में कोई गलती होती है, तो आपको सूचित किया जायेगा और सुधार के लिए आवेदन वापस भेजा जायेगा. आपको 30 दिनों के अंदर सुधार करके फिर से आवेदन करना होगा, वरना आपका आवेदन रद्द हो जायेगा.
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