मुजफ्फरपुर : तेज रफ्तार गाड़ी चलाने का विरोध करने पर रामपुर हरि थाना के धनुषी गांव में चाकू गोदकर विवेक कुमार (24) हत्या में कल्याणपुर के नवीन कुमार के जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई. न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम (पूर्वी) मंजूर आलम ने उसके जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है. इसी मामले में जेल में बंद हथौड़ी सहिलाबल्ली पंचायत के मुखिया मुख्य आरोपित अंजनी साह के जमानत की अर्जी पर एडीजे-पांच में शुक्रवार को सुनवाई होगी. बता दें कि धनुषी गांव में 27 अक्टूबर की रात सोहन कुमार और विवेक कुमार खड़े थे. इस दौरान तेज रफ्तार गाड़ी चलाने का उसने विरोध किया. इस पर आरोपित मुखिया और उसके समर्थकों ने फायरिंग व चाकूबाजी की. इसमें विवेक कुमार (24) को चाकू गोद दिया. वहीं, सोहन शर्मा (49) को गोली मार दी. एसकेएमसीएच में इलाज के दौरान चाकू से घायल विवेक कुमार की मौत हो गई थी. गोली से जख्मी सोहन शर्मा का इलाज चल रहा है. मामले में रामपुर हरि के धनुषी निवासी सोहन के भाई मदन मोहन मोहन ने रामपुर हरि थाने में प्राथमिकी करायी थी.
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