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दुष्कर्म का एक ही मामला परिवाद और महिला थाने में केस कराने में परिवादी पर रिकवरी वारंट जारी

Updated at : 21 Aug 2025 9:43 PM (IST)
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दुष्कर्म का एक ही मामला परिवाद और महिला थाने में केस कराने में परिवादी पर रिकवरी वारंट जारी

Recovery warrant issued against complainant for filing a case in police station

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संवाददाता, मुजफ्फरपुर मुशहरी थाना इलाके की रहने वाली एक युवती के साथ दुष्कर्म मामले में दो-दो केस दर्ज कराया गया. इस मामले में पहले महिला थाना में छह अप्रैल 2024 को प्राथमिकी पीड़िता ने करायी. इसके बाद इस वर्ष पीड़िता की मां ने 21 मार्च 2025 को कोर्ट परिवाद कराया. विशेष कोर्ट पाॅक्सो एक्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्रा ने एक ही मामले की प्राथमिकी और परिवाद पकड़ लिया. न्यायाधीश ने उक्त परिवाद को कैंसिल कर दिया. इसके बाद एक मामला थाना में चलने के बाद भी दूसरा परिवाद दर्ज कराने वाली पीड़िता की मां परिवादी पर इसी वर्ष 29 जुलाई को पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया. बावजूद परिवादी ने उक्त राशि जमा नहीं की. जबकि परिवादी के अधिवक्ता को आदेश की प्रति भी दी गयी थी. इसके बाद गुरुवार को विशेष कोर्ट पाॅक्सो एक्ट संख्या-एक के न्यायाधीश ने परिवादी पर रिकवरी वारंट जिला कलक्टर के माध्यम से जारी किया है. उक्त राशि की वसूली कर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पीड़ित प्रतिकोष योजना में जमा कराया जायेगा. बता दें कि मुशहरी थाना की रहने वाली एक महिला की पुत्री ने छह अप्रैल 2024 को महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसमें इसमें शिवम कुमार, लक्ष्मी देवी, अवध बिहारी सहनी, शत्रुध्न सहनी, कबूतरी देवी, अनिल सहनी, सरिता देवी, प्रमिला देवी को नामजद आरोपित किया.कई लोगों को नामजद आरोपित किया था. वहीं, 21 मार्च 2025 को पीड़िता की मां ने कोर्ट परिवाद किया. इसमें आठ को आरोपित किया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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Premanshu Shekhar

लेखक के बारे में

By Premanshu Shekhar

I have 16 years of journalism experience, working as a Bureau Chief at Prabhat Khabar muzaffarpur. My writing focuses on crime,political, social, and current topics.I have experience covering assembly and parliamentary elections reporting.

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