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पंजाब व असम के गांजा तस्करों को 15-15 साल की सजा , डेढ़ लाख जुर्माना भी

Updated at : 31 May 2024 12:31 AM (IST)
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पंजाब व असम के गांजा तस्करों को 15-15 साल की सजा , डेढ़ लाख जुर्माना भी

पंजाब व असम के गांजा तस्करों को 15-15 साल की सजा , डेढ़ लाख जुर्माना भी

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मुजफ्फरपुर. पंजाब और असम के दो गांजा तस्करों को एनडीपीएस-2 कोर्ट ने 15-15 साल कैद की सजा सुनायी. गुरुवार को विशेष एनडीपीएस न्यायाधीश नरेंद्र पाल सिंह ने कठोर कारावास के अलावा दोनों को डेढ़ लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त एक साल की सजा होगी. दोनों बीते तीन अगस्त 2017 से ही न्यायिक हिरासत में जेल में है. विशेष लोक अभियाेजक मिथिलेश कुमार वर्मा ने बताया है कि पंजाब के तारण जिले के पट्टी थाना अंतर्गत बंगला राय निवासी बगीचा सिंह और असम के कामरूप जिले के रंगिया थाना के बालो गांव निवासी टूटू सिंह को सजा सुनायी गयी है. इस केस में चार गवाहों की गवाही दर्ज करायी गयी थी. बताया है कि डीआरआइ की टीम को सूचना मिली थी कि असम से गांजे की खेप ट्रक से मुजफ्फरपुर होकर गोरखपुर ले जायी जा रही है. इस सूचना के आधार पर डीआरआइ की टीम मैठी टोल प्लाजा के पास ट्रक को घेरने पहुंची. दो अगस्त 2019 की शाम साढ़े पांच बजे ट्रक को मैठी टोल पर रोक कर जांच की गयी. आरोपित बगीचा सिंह ट्रक चला रहा था, जबकि टूटू सिंह खलासी था. ट्रक के केबिन में चालक के सीट के नीचे तहखाना बनाया गया था. जिसमें 17 पैकेट गांजा मिला. ट्रक के डाला में प्लास्टिक का दाना लोड था. प्लास्टिक के दाना के बीच से छह पैकेट गांजा छिपाकर रखा गया था.इस तरह 23 पैकेट में कुल 190 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया था.दोनों से पूछताछ के बाद डीआरआइ की टीम ने उन्हें अगले दिन न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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