सत्र-विचारण के बाद अपर सत्र न्यायाधीश-पांच ने दोषी ससुर को सुनाई सजा, तीन वर्ष पूर्व आरोपित ने बहू की कर दी थी हत्या, मामले में मृत महिला की मां ने कराई थी प्राथमिकी संवाददाता, मुजफ्फरपुर गायघाट थाना के मुन्नी कल्याणा गांव निवासी महिला चांदनी कुमारी की तीन वर्ष पूर्व पीट-पीटकर दहेज के लिए हत्या मामले में दोषी ससुर प्रेमशंकर राय को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी. सत्र-विचारण के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश-पांच आलोक कुमार पाण्डेय ने यह सजा सुनायी. एपीपी जगदीश सहनी ने कोर्ट के समक्ष 10 गवाहों और घटना से जुड़े साक्ष्य को पेश किया. आरोपित के विरूद्ध आईओ ने 29 अगस्त 2022 को चार्जशीट दाखिल किया था.इसमें अन्य आरोपित पर पुलिस ने पूरक अनुसंधान जारी है. पुलिस ने आरोपित को 19 जून 2022 को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. बता दें कि बोचहां थाना के रोशी गांव निवासी आशा देवी ने गायघाट थाने में 13 जून 2022 को प्राथमिकी करायी थी. इसमें पुत्री चांदनी कुमारी की दहेज हत्या का आराेप लगाया.मामले में पति साजन कुमार, ससुर प्रेमशंकर राय, सास शांति देवी, राजगीर कुमार, चंदन कुमार, विवेक कुमार, रानी देवी व माला देवी को नामजद आरोपित किया. प्राथमिकी में कहा कि उनकी पुत्री को आरोपितों ने दहेज के लिए मारपीट कर 12 जून, 2022 को हत्या कर दी. घटना के दो वर्ष पूर्व उन्होंने पुत्री की शादी की. शादी के बाद से ही आरोपित उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे. घटना के दिन सुबह में करीब सात बजे उनकी पुत्री ने उन्हें काॅल कर कहा कि उसका पति साजन कुमार दहेज की मांग कर रहा है. इसको लेकर घर का सभी सामान आरोपित ने फेंक दिया. इसके बाद काॅल कट गयी. चार घंटे बाद उन्हें पता चला कि उनकी पुत्री की मृत्यु हो गयी. वह ग्रामीणों के साथ ससुराल आई तो उनकी पुत्री मृत पड़ी थी. सभी आरोपित फरार थे. उनकी पुत्री के शरीर पर कई जगहों पर मारपीट और चोट के जख्म थे.उन्होंने दहेज को लेकर पुत्री की हत्या का आरोप लगाकर स्थानीय थाने में प्राथमिकी करायी.
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